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    कोलकाता: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बीरभूम आगजनी मामले (Birbhum Violence Case) और तृणमूल कांग्रेस के पंचायत उप-प्रमुख भादू शेख की हत्या  (Bhadu Sheikh Murder Case) की जांच से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को सौंपी। बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में 21 मार्च को हुई आगजनी की घटना में 10 लोगों की मौत हो गई थी।

    मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने जांच से संबंधित प्रगति रिपोर्ट दो मई को सौंपने का निर्देश दिया था।  खंडपीठ ने गत 25 मार्च को आदेश दिया था कि 21 मार्च को हुई हिंसा की इस घटना की जांच पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से सीबीआई को हस्तांतरित किया जाए।   

    अदालत ने आठ अप्रैल को भादू शेख की हत्या की जांच का जिम्मा भी राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया था। उस वक्त अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरी घटना शेख की हत्या का परिणाम थी। 

    गौरतलब है कि बदमाशों ने 21 मार्च को बोगतुई गांव में कई घरों में आग लगा दी थी, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 10 व्यक्तियों की मौत हो गयी थी। यह घटना शेख की हत्या के तुरंत बाद हुई थी।  (एजेंसी)