UP Excise Department
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    प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के आबकारी कमिश्नर संथिल पांडियन सी. (Excise Commissioner Santhil Pandian C.) द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के निर्देश के क्रम में अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री और तस्करी के साथ-साथ ओवर रेटिंग और अपमिश्रित शराब की बिक्री के विरुद्ध निरन्तर चेकिंग कराई जा रही है। इस क्रम में आबकारी कमिश्नर द्वारा बताया गया कि अलीगढ़ में उनके द्वारा मुख्यालय स्थित ईआईबी टीम (EIB Team) को दुकानों की जांच के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में संयुक्त आबकारी आयुक्त ईआईबी द्वारा जांच के लिए कुल नौ टीमों का गठन किया गया। ये टीमें आगरा (Agra),  मुरादाबाद बरेली (Bareilly) और अलीगढ़ से गठित की गई थी। आगरा से पांच टीमों का गठन किया गया जिसमें प्रवर्तन इकाईयों के साथ-साथ जनपदीय इकाईयां भी सम्मिलित की गयी थी, जबकि अन्य जगहों से गठित टीमों में प्रवर्तन इकाइयों सम्मिलित थी। 

    इन टीमों द्वारा अलीगढ़ जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक चेकिंग की गई। देशी शराब, विदेशी मदिरा और बीयर की दुकानों तथा माडल शाप पर मदिरा के निहित दर पर विक्री किए जाने के सम्बन्ध में आकस्मिक टेस्ट परचेजिंग कराई गई और दुकानों पर संचित स्टॉक का गहन निरीक्षण करते हुए संचित मंदिरा की गुणवत्ता का भी रेण्डमली परीक्षण किया गया।

    विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज 

    आकस्मिक जांच में गोपनीय टेस्ट परचेजिंग के दौरान दो देशी शराब की दुकानों- नरोरा का पुल एवं पीलखुनी नंबर पर निर्धारित दर से अधिक दर पर बिक्री करते हुए पाया गया। ओवर रेट किये जाने के सम्बन्ध में विक्रेताओं के विरुद्ध सम्बन्धित थानों में आईपीसी की धाराओं के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कराया गया और दुकानों के लाइसेंस के विरुद्ध निलम्बन निरस्तीकरण की कार्रवाई कराई जा रही है। इसी क्रम में जनपद अलीगढ़ में ही पहले भी 2 दुकानों 1- देशी शराब दुकान मैमडी तथा 2-विदेशी मदिरा दुकान हरदुआगंज में निर्धारित एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री कर प्रकरण पाया गया था जिसमे सम्बन्धित विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराते हुए लाइसेंस के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कराई जा रही है। 

    दुकान के विक्रेता के खिलाफ मुकदमा किया गया दर्ज

    इसी प्रकार दुकानों पर मंदिरा की गुणवत्ता से छेड़छाड़ न हो इसके लिए भी जांच टीमों द्वारा दुकानों की जांच की गई। इस क्रम में जांच के दौरान एक विदेशी मदिरा दुकान अनुसाह-ए पर विक्रेता द्वारा अपमिश्रित शराब बनाकर रखा जाने का सन्देह होने पर मदिरा का परीक्षण कराया गया जिसमें उक्त मदिरा जलमिश्रित पाई गई। मंदिरा की गुणवत्ता से छेडछाड करने वाले दुकान के विक्रेता के विरुद्ध सम्बन्धित थानों में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया तथा लाइसेंस एवं लाइसेंसी के विरुद्ध भी नियमानुसार निलम्बन/ निरस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी प्रकार गौतमबुद्ध नगर में जनपदीय टीमों से सिटी सेन्टर थाना बिसरख में संचालित प्रीमियम रिटेल वेण्ड नं.27 पर निरीक्षण के दौरान क्यूआरकोड सम्बन्धित अनियमितता पाए जाने पर दुकान पर उपस्थित तीन विक्रेताओं इंचार्ज और दुकान के अनुज्ञापी तथा सम्बन्धित बीआईओ लाइसेंस के विरुद्ध आबकारी अधिनियम एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत थाना बिसरख में अभियोग पंजीकृत कराया गया। मौके से गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया तथा रिटेल वेण्ड के अनुज्ञापन के निलम्बन की कार्रवाई की जा रही है।

    कार्रवाई रहेगी जारी

    आबकारी आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि दुकानों पर ओवर रेटिंग तथा मंदिरा की गुणवत्ता से छेडछाड तथा राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किये जाने के लिए विभाग पूरी तरह से कटिबद्ध है। किसी भी दुकान पर यदि ओवर रेटिंग अथवा अपमिश्रण का प्रकरण पाया जाता है तो दुकानों के विक्रेताओं के साथ-साथ अनुज्ञाधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि दुकानों पर चैकिंग का अभियान लगातार जारी रहेगा। दुकानों पर ओवर रेटिंग और अपमिश्रण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।