shrikant-tyagi
File Pic

    Loading

    प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में गिरफ्तार नेता श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका सोमवार को मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह ने संबंधित पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद त्यागी को जमानत प्रदान की। त्यागी के वकील ने कहा कि उसके मुवक्किल को पुलिस के साथ दुश्मनी की वजह से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि त्यागी किसी गिरोह का सदस्य नहीं है और नौ अगस्त, 2022 से जेल में बंद है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि उनके मुवक्किल को जमानत मिलती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा।

    त्यागी के खिलाफ 2007 से 2022 के बीच दर्ज सात मामलों के आपराधिक इतिहास पर अदालत ने कहा, ‘‘अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का पुरजोर विरोध किया, लेकिन वह अन्य आपराधिक मामलों में याचिकाकर्ता को दी गई जमानत के संबंध में उसके वकील की दलीलों का खंडन नहीं कर सके।”

    अदालत ने कहा, “इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और साक्ष्यों पर विचार करते हुए और इस मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए बगैर अदालत का विचार है कि याचिकाकर्ता जमानत पाने का पात्र है।”

    उल्लेखनीय है कि छेड़छाड़, फसाद करने, धोखाधड़ी के आरोपों और गैंगस्टर अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी नौ अगस्त से न्यायिक हिरासत में है। नोएडा में अपने अपार्टमेंट में एक महिला के साथ बदसलूकी करते दिखाई देने का त्यागी का एक वीडियो वायरल हो गया था।