प्रयागराज: आबकारी आयुक्त सैंथिल पांडियन सी. (Excise Commissioner Senthil Pandian C.) द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के निर्देश पर क्रिसमस (Christmas) और नववर्ष-2023 (New Year) के आगमन के दृष्टिगत अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए 21 दिसम्बर, 2022 से 5 जनवरी, 2023 तक प्रदेश स्तर पर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये। इसी क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा बताया गया कि इस अभियान के लिए राजस्व प्रशासन, पुलिस और आबकारी पुलिस संयुक्त टीमों का गठन करते हुए अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के अड्डों पर दबिश और तस्करी की सम्भावना वाले क्षेत्रों में रोड चेकिंग कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही जीएसटी और परिवहन विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा। अवैध शराब के कार्य में संलिप्त और चिन्हित माफियाओं के विरुद्ध आवश्यकतानुसार गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के अन्तर्गत कठोर कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों और प्रदेश सीमा के भीतर राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो पर गुजरने वाले संदिग्ध वाहनों की गहनता और सूक्ष्मता से चेकिंग कराई जाए।
की जाए छापेमारी की कार्रवाई
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर स्थित ढाबों जहां अल्कोहल के टैंकर प्रायः रुकते हैं की भी सघन और आकस्मिक जांच कराई जाए। अवैध शराब के चिन्हित संदिग्ध स्थानों और अवैध मद्यनिष्कर्षण और बिक्री के अड्डों पर छापेमारी की कार्रवाई अवश्य कराई जाए और पकड़े गए अभियोगों में आबकारी अधिनियम की धाराओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार आईपीसी की सुसंगत धाराओं में भी एफआईआर दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
बारकोड और क्यूआरकोड की जांच करें
आबकारी की फुटकर दुकानों पर संचित स्टॉक के बारकोड और क्यूआरकोड की सूक्ष्मता और सतर्कतापूर्वक स्कैनिंग और जांच की जाए। इसके साथ जनपदों में ऐसी दुकानें जो क्षेत्र में सबसे दूरस्थ जंगल क्षेत्र अथवा निर्जन स्थान पर स्थापित वहां उन दुकानों पर सतर्क दृष्टि एवं निगरानी रखी जाए। दुकानों की सूक्ष्मता से चेकिंग की जाए और रैंडम आधार पर देशी शराब और विदेशी शराब की दुकानों से सैम्पलिंग करते हुए नमूना आहरण कर परीक्षण के लिए केन्द्रीय और क्षेत्रीय प्रयोगशाला में भेजे जाएं। दुकानों के खुलने के नियत समय से पूर्व और पश्चात दुकानों के विक्रेताओं द्वारा मंदिरा दुकानों की कैन्टीनों से ओवर रेट पर स्वयं बेचे जाने अथवा कैन्टीन संचालकों से विक्रय कराए जाने की सम्भावना अधिक होती है। इसलिए समय से पूर्व और समय के पश्चात कैन्टीन से वैध अथवा अवैध किसी प्रकार की मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। साथ ही एफएल-16/17 एवं एफएल-39 40 41 अनुज्ञापनों, पेन्ट, थिनर और वार्निश की दुकानों पर सतर्क निगरानी रखी जाए। दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के निरन्तर क्रियाशील रहने का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, साथ ही आबकारी दुकानों पर ओवर रेट पर शराब बेचे जाने के सम्बन्ध में रेंडम टेस्ट परचेज कराई जाए और इसकी पुष्टि होने पर विक्रेता और अनुज्ञापन के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए।
बन्द पड़े ईट भट्ठों, नदी के किनारे पर रखें नजर
अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के कई प्रकरण बन्द पट्टी फैक्ट्रियों, आरओ वाटर प्लान्ट, खंडहरों में पकड़े गए हैं। ऐसे स्थानों को चिन्हित कर उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाए। इसी प्रकार राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर स्थित बन्द पड़े ईट भट्ठों, नदी के किनारे और कछारों पर भी छापेमारी की कार्रवाई की जाए। जिन क्षेत्रों में आसवनियां स्थित हैं, उन स्थानों पर और आस-पास के क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए ताकि अल्कोहल चोरी की सम्भावना न हो। मिथाइल अल्कोहल के नियंत्रण के लिए आयुक्तालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटनाओं से बचा जा सकें। अल्कोहल युक्त औषधियों और टिंचर का शराब के रूप में दुरुपयोग को रोकने के लिए ड्रग विभाग के सहयोग से मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण कर नियमानुसार टीमें गठित कर नमूने आहरित किए जाए और जांच में सब-स्टैंडर्ड पाए जाने पर उनका अनुज्ञापन निरस्त करने की कार्रवाई ड्रग विभाग से करायी जाए।
जारी किया है टोल फ्री नंबर
अभियान के दौरान यदि किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री, तस्करी कर लाई गई शराब का भण्डारण अथवा शराब से जुड़ी अन्य किसी प्रकार की सूचना है तो वह तत्काल प्रयागराज स्थित आबकारी मुख्यालय के कन्ट्रोल रूम पर स्थापित टोल फ्री नम्बरों 14405 के साथ-साथ व्हाट्सएप नं. 9454466019 पर भी सूचना दे सकते हैं। आबकारी आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि जोन स्तर पर संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स और प्रभार स्तर पर उप आबकारी आयुक्त, प्रभार इस प्रवर्तन अभियान का नेतृत्व और निर्देशन करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि मदिरा के अवैध स्रोतों को समूल नष्ट कर दिया जाए।