PHOTO ANI
PHOTO ANI

    Loading

    -राजेश मिश्र

    लखनऊ: देश दुनिया में मशहूर और भारत के लिए गौरव का प्रतीक माने जाने वाले ताजमहल (Taj Mahal) को आगरा नगर निगम (Agra Municipal Corporation) ने गृहकर (House Tax) और जलकर (Water Tax) वसूली के लिए नोटिस भेज दिया है। नोटिस में बकाया कर न जमा करने पर ताजमहल की कुर्की की चेतावनी भी दी गयी है। ताजमहल को 15 दिन में गृहकर और जलकर जमा करने को कहा गया है। भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण संस्थान (एएसआई) ने इस नोटिस को गलत बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय धरोहर के स्मारकों पर कोई भी गृहकर अथवा जलकर लागू नहीं होता है।

    आगरा नगर निगम की ओर से भेजी गयी नोटिस में ताजमहल से 1.9 लाख रुपए जलकर के रुप में और 1.47 लाख रुपए गृहकर जमा करने को कहा गया है। नोटिस में 15 दिन का समय देते हुए बकाया कर न जमा करने पर कुर्की की चेतावनी दी गयी है। नगर निगम की यह नोटिस इस साल मार्च तक के गृहकर बकाये के साथ उस पर अब तक देय ब्याज को मिलाकर है। आगरा में ही एएसआई के संरक्षण वाली एक अन्य इमारत एत्तमाद्दुदौला के मकबरे को भी गृहकर वसूली की नोटिस भेजी गयी है।

    संरक्षित इमारतों पर गृह कर नहीं लगता 

    गौरतलब है कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1920 में ताजमहल को राष्ट्रीय धरोहरों में शामिल करते हुए संरक्षित इमारत घोषित किया गया था। नियमानुसार संरक्षित इमारतों पर गृहकर नहीं लगता है। एएसआई अधिकारियों का कहना है कि ताज परिसर में पानी का प्रयोग केवल हरियाली बरकरार रखने के लिए किया जाता है, न कि किसी निजी जरुरत के लिए। इसलिए ताजमहल पर किसी तरह का जलकर भी देय नहीं होता है।

    नोटिस कर सर्वे का हिस्सा है 

    हालांकि नगर विकास विभाग का कहना है कि नगर निकायों की ओर जियोग्राफिक इन्फार्मेशन सिस्टम (जीआईएस) के तहत राज्य भर में इस तरह के नोटिस भेजे जा रहे हैं। यह नोटिस कर सर्वे का हिस्सा है और इसमें सरकारी इमारतों से लेकर धार्मिक स्थल तक शामिल हैं। प्रदेश भर में गृहकर के सर्वे का काम जीआईएस के जरिए करने का काम निजी कंपनी को सौंपा गया है। कर वसूली के समय नियमों के मुताबिक इसमें छूट दी जाएगी।