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    नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने Whatsapp की नई गोपनीयता नीति (New Privacy Policy) के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार (Central Minister) और सोशल मीडिया (Social Media) मंचों – फेसबुक एवं Whatsapp से जवाब मांगा। 

    मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने केंद्र, फेसबुक (Facebook) और व्हाट्सऐप को नोटिस जारी कर 13 मई तक याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है। व्हाट्सऐप ने पीठ को बताया कि व्यक्तियों की निजी बातचीत एंड टू एंड एनक्रिप्शन से सुरक्षित रहती है। 

    याचिकाकर्ता हर्षा गुप्ता ने अदालत से कुछ अंतरिम आदेश देने की आग्रह किया क्योंकि व्हाट्सऐप 15 मई से अपनी नीति को प्रभावी बनाएगा। इसे देखते हुए अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए 13 मई को सूचीबद्ध कर दिया। (एजेंसी)