Swami Chinmayanand
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लखनऊ. पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद (Swami Chinmayanand) पर बलात्कार का आरोप लगाने के बाद मुकरने वाली कानून की छात्रा (Law Student) बृहस्पतिवार को विशेष एमपी-एमएलए अदालत (Special MP-MLA Court) में पेश नहीं हुई। अदालत में आज छात्रा को पक्ष द्रोही होने पर उसके खिलाफ कार्यवाही के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दाखिल की गई अर्जी पर जवाब देने के लिए अदालत में हाजिर होना था मगर उसने हाजिरी माफी की अर्जी दी।

इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए चिन्मयानंद को भी अदालत में हाजिर होना था लेकिन उन्होंने भी व्यक्तिगत पेशी से छूट देने का आग्रह किया था। अदालत ने छात्रा और चिन्मयानंद दोनों की ही अर्जी स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख नियत की।

छात्रा ने चिन्मयानंद के खिलाफ पुलिस और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान में लगे आरोपों से मुकरते हुए गत मंगलवार को कहा था कि उसने ऐसे आरोप नहीं लगाए। इस पर अभियोजन पक्ष ने छात्रा के खिलाफ अभियोजन की अर्जी दी थी। विधि छात्रा ने पांच सितंबर 2019 को नयी दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाने में मामला दर्ज कराया था जिसमें उसने स्वामी चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाया था।

इसके अलावा उसके पिता ने भी शाहजहांपुर में एक प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी। इन दोनों ही मामलों को एक साथ जोड़ दिया गया था। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने लड़की का बयान दर्ज किया था। उसके बाद अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत शाहजहांपुर में भी उसका बयान दर्ज किया गया था।

दोनों ही बयानों में उसने मामले में लगाए गए आरोपों को सही बताया था। मगर मंगलवार को अदालत में वह अपने बयान से पलट गयी थी चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज मामला खासा चर्चित हुआ था। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि चिन्मयानंद के सहयोगी ओम सिंह की तहरीर पर छात्रा और उसके चार सहयोगियों के खिलाफ भी रंगदारी मांगने और धमकाने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। अदालत में अभियोजन पक्ष ने स्वामी चिन्मयानंद के सहयोगी ओम सिंह द्वारा शाहजहांपुर कोतवाली में कथित पीड़िता छात्रा और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज कराए गए मामले में दो गवाह पेश किए।

अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि यह मामला भी इसी विशेष एमपी एमएलए अदालत में चल रहा है। इसकी अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। पुलिस ने ओम सिंह की तहरीर पर पूर्व गृह राज्य मंत्री पर आरोप लगाने वाली छात्रा और उसके साथियों संजय सिंह, डी पी सिंह, विक्रम सिंह और सचिन सिंह के खिलाफ रंगदारी मांगने और धमकाने के आरोप में चार नवंबर 2019 को आरोपपत्र दाखिल किया था।  (एजेंसी)