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    वर्धा. नाबालिग का विनयभंग करने के मामले में आरोपी को 2 वर्ष की जेल सुनाई गई़ उक्त निर्णय जिला न्यायाधीश-2 आरवी आदोने ने दिया. जानकारी के अनुसार 4 मार्च 2018 की शाम पीड़िता मकान के स्लैब पर मोबाइल देख रही थी़ यह देख आरोपी मिलिंद राऊत (33) ने अपने मकान से पीड़िता को पहले बेर फेंक कर मारे़ पश्चात उसके पास पहुंचकर अश्लील हकरत की़ उससे जबरदस्ती करने लगा़ किसी तरह उसके चंगुल से छुटकर पीड़िता रोते हुए नीचे उतरी़ पश्चात उसने मकान मालिक की बेटी को आपबिती बताई.

    इसके बाद अपनी मां को फोन करके इसकी जानकारी दी़ इसके पहले भी आरोपी पीड़िता को परेशान किया करता था़ परिणामवश पीड़िता की शिकायत पर रामनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया़ जांच पड़ताल के बाद तत्कालीन पीएसआई सूरज तेलगोटे ने प्रकरण न्याय प्रविष्ट कर दिया़ सरकार की ओर से एड. जीवी तकवाले ने कामकाज संभाला़ उन्हें पैरवी अधिकारी एएसआई शंकर कापसे ने मदद की़ इसमें चार गवाह अहम रहे़ दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश आरवी आदोने ने उक्त निर्णय सुनाया.