imran khan
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    इस्लामाबाद: पीटीआई (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान (Imran Khan) ने एक सार्वजनिक रैली में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और एक न्यायाधीश को धमकी दी थी। इस मामले में अब आतंकवाद-रोधी अदालत (ATC) ने इमरान खान को 1 सितंबर तक अंतरिम जमानत दी है। 

    पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने शनिवार को रैली के दौरान पुलिस, जज और अन्य सरकारी संस्थानों को धमकी दी थी, जिसके बाद 21 अगस्त को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।  इमरान खान कोर्ट में पेश हुए, यहां उनकी याचिका पर एटीसी जज राजा जव्वाद अब्बास सुनवाई कर रहे हैं। 

    इमरान खान (Imran Khan) के विरुद्ध आतंकवादी मामले को राजनीति उत्पीड़न बताते हुए उनके काउंसल्स बाबर अवन और मुहम्मद अली बुखारी ने एटीसी में एक याचिका दायर की है, जो इमरान गिरफ्तारी के पूर्व उनके जमानत की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ बदले के रूप में एक आतंकवाद का मामला दर्ज किया है।

    पुलिस कस्टडी में इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शाहबाज़ गिल को टॉर्चर किए जाने के दावों के बाद  पीटीआई ने इस्लामाबाद में एक रैली की। पीटीआई के अध्यक्ष ने कहा था कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जिन्होंने गिल को पुलिस के अनुरोध पर रिमांड में भेजा था, उनको परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए।