12 दिसंबर को जिले की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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यवतमाल. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला अधिवक्ता संघ ने संयुक्त रूप से 12 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे जिला न्यायालयों, सभी तहसील न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, औद्योगिक न्यायालयों और अन्य सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में संयुक्त रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है.

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में, सभी लंबित दीवानी और फौजदारी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, राजस्व मामले, वैवाहिक विवाद, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के नुकसान और वसूली के मामले और सभी लंबित मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित हैं. यह मामले आपसी समझौते से निपटाए जाएगे. लोक अदालत में विवादों को सुलझाने में न्यायाधीशों, विशेषज्ञ वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक पैनल पार्टियों की सहायता करेगा. साथ ही, लोक अदालत में मामला दायर करने के लिए कोई शुल्क नहीं होगा.

चूंकि लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं है, इसलिए विवाद स्थायी रूप से सुलझ जाता है. लोक अदालत में निर्णय अदालत के आदेश के अनुसार अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है. मुकदमों में साक्ष्य, जिरह, लंबी बहस से बचा जाता है. लोक अदालत में विवादों को सुलझाने से समय और धन की बचत होती है. यह मामले को अदालत में ले जाने की परेशानी से भी छुटकारा दिलाता है और आपसी सहमति से जल्दी न्याय मिलता है.

संबंधित पक्षों को 12 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मामलों के लिए संबंधित अदालत में एक आवेदन दायर करना चाहिए. पूर्व-दाखिल मामलों के लिए, आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, साथ ही जिले के अन्य तहसील विधिक सेवा समिति कार्यालयों से संपर्क करना चाहिए और अपने मामलों को सौहार्दपूर्वक निपटाना चाहिए, ऐसा आवाह‍्न एमआरए शेख, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला वकील संघ के अध्यक्ष जे.एम. बाराडकर ने किया है.