Nylon Manja
प्रतीकात्मक तस्वीर

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    वर्धा. नायलॉज मांजा से दिनों दिन होने वाले दुष्परिणाम, पशु पंछियों का नुकसान तथा यातायात में बाधा निर्माण होकर जीवित हानि जैसे घटनाओं को टालने के लिए शासन स्तर पर गंभीर दखल ली गई है. नायलॉज मांजा पर निर्बंध लाने के लिए उपसचिव पर्यावरण व वातावरण के बदलाव विभाग मंत्रालय मुंबई के पत्र पर गौर करते हुए तथा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल नागपुर के पत्र के तहत जिलाधिकारी ने नायलॉज मांजा पर निर्बंध लागू किए है. प्रतिबंधक उपाय योजना के तौर पर यह निर्णय लिया गया है. इसमें नायलॉन मांजा की पाबंदी के तहत वर्धा जिले में व्यापक जनजागृति करने, बंदी का उल्लंघन करने वालों पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई करने के लिए विशेष पथक की नियुक्ति की गई.

    एसपी ने नियुक्त किया विशेष पथक

    पुलिस अधीक्षक की ओर से नियुक्त विशेष पथक में जिला पुलिस अधीक्षक वर्धा उपवनसंरक्षक वन विभाग, वर्धा उपप्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र प्रदूषण मंडल नागपुर, जिला प्रशासन अधिकारी, नप प्रशासन तथा जिलाधिकारी कार्यालय वर्धा का प्रमुख रूप से समावेश है. इसके अंतर्गत जिले में व्यापक जनजागृति व कार्रवाई करने संबंधित आदेश जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार ने जारी किए है.

    240 पशु, पंछियों पर किया गया उपचार

    उल्लेखनीय रहे कि नायलॉन मांजा के कारण आसमान में उड़ने वाले पंछियों की अनेक दुर्घटना होती है. वर्धा स्थित पीपल फॉर एनिमल संस्था की ओर से संचालित करुणाश्रम में अनेक प्राणी व पंछियों पर उपचार किए जाते है. वन विभाग की ओर से आपातकालीन परिस्थिति में मिले वन्यजीवों को गत वर्ष में करुणाश्रम में 240 पशु, पंछियों पर उपचार हुए. नायलान मांजा से होने वाली जीवित हानि टालने के लिए उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपुर खंडपीठ के आदेश के तहत जिले में नायलॉज मांजा बंदी का आदेश निकाला गया है.