VIKRANT MORE

    Loading

    औरंगाबाद. औरंगाबाद छावनी क्षेत्र में स्थित सभी व्यापारी वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड लाइसेंस (Trade License) पाने के लिए तत्काल छावनी परिषद के ई-छावनी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन (Online) आवेदन (Application) भरे। यह अपील औरंगाबाद छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी विक्रांत मोरे ने छावनी वासियों से की।

    उन्होंने बताया कि छावनी परिसर का कोई भी दुकानदार अथवा व्यापारी बिना ट्रेड लाइसेंस के छावनी क्षेत्र में व्यापार करते हुए पाए जाने पर  संबंधित दुकानदार के खिलाफ छावनी अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीईओ विक्रांत मोरे ने छावनी के व्यापारियों से अपील की कि वे तत्काल ट्रेड लाइसेंस पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। जो व्यापारी ट्रेड लाइसेंस के बिना व्यापार करते पाया जाएगा, उससे 5 हजार रुपए  जुर्माना वसूला जाएगा।

    इस कार्रवाई से बचने के लिए औरंगाबाद छावनी परिषद के व्यापारी तत्काल आगामी आर्थिक वर्ष में व्यापार करने  के लिए ट्रेड लाइसेंस पाने ऑनलाइन आवेदन करने की अपील छावनी के सीईओ विक्रांत मोरे ने की। गौरतलब है कि छावनी परिसर में वर्तमान में करीब 300 छोटे-बड़े व्यापारी है। उन्हें छावनी परिषद से ट्रेड लाइसेंस पाना अनिवार्य है।