दिल्ली: भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को बीमा बेचने के खिलाफ IRDAI सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) बीमा कंपनियों द्वारा मीडिया अभियानों के लिए नियमों को कड़ा करने पर विचार कर रहा है। इसके तहत बीमा कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन को प्रोडक्ट प्रचार के लिए मीडिया अभियान तैयार करने और मंजूरी देने की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव है और इस संदर्भ में आईआरडीए ने बीमा विज्ञापन प्रकटीकरण विनियम, 2021 में संशोधन प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, प्रत्येक बीमा कंपनी को कम से कम 3 सदस्यों वाली एक विज्ञापन समिति का गठन करना होगा। ये सदस्य मार्केटिंग, बीमा संबंधी और अनुपालन कार्यों को देखेंगे और ग्राहकों के लिए विज्ञापन बनाने और स्वीकृत करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को जवाबदेह ठहराना भी है।
25 मई तक संबंधितों से सुझाव मांगे
बीमा नियामक IRDAI ने 25 मई तक हितधारकों से सुझाव मांगे हैं और कहा है कि इसके लिए जारी एक मसौदे में विज्ञापन समिति को प्रोडक्ट प्रबंधन समिति को जवाब देना होगा। प्रोडक्ट प्रबंधन समिति विज्ञापन समिति की सिफारिशों की जांच करेगी और उसके पास विज्ञापनों को स्वीकृत या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार होगा। यह भी कहा गया है कि इन स्वीकृत विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए प्रोडक्ट प्रबंधन समिति और विज्ञापन समिति जिम्मेदार और पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट प्रबंधन समिति ने कहा कि बीमा कंपनियों की रिकॉर्ड प्रतिधारण नीति के अनुसार, विज्ञापन वापस लेने की तारीख से कम से कम तीन साल की अवधि के लिए सभी विज्ञापनों के रिकॉर्ड सुनिश्चित किए जाएंगे और जब भी आवश्यकता होगी, वे रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इस बीच, मसौदे में बीमा कंपनियों से उनके जारी होने के तीन दिनों के भीतर अपनी वेबसाइटों पर विज्ञापन अपलोड करने के लिए उपयुक्त रूप से मजबूत प्रणाली बनाने के लिए कहा गया है। IRDA ने कहा कि बीमा विज्ञापनों को प्रोडक्ट दाखिल करने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है। वर्तमान में विज्ञापन स्वीकार करने की प्रक्रिया स्वीकृत ‘फ़ाइल और उपयोग’ प्रक्रिया और आईआरडीए विज्ञापन नियमों और परिपत्रों के अनुपालन पर आधारित है।
बीमा कर्मचारियों के लिए भी सख्त नियम
इसके अलावा नियामक ने हाल ही में बीमा कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि कंपनी से जुड़ी कोई भी अनधिकृत या गोपनीय जानकारी सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक नहीं की जाए। इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है और आईआरडीए ने कहा कि एक संगठन की प्रतिष्ठा काफी हद तक उसके कर्मचारियों के व्यवहार से संबंधित होती है और सोशल मीडिया का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए जो संगठन के व्यवसाय में मूल्य जोड़ता है। IRDA ने सभी बीमा कंपनियों के लिए सूचना और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें सोशल मीडिया के उचित उपयोग पर एक विशिष्ट खंड है और कर्मचारियों को किसी भी ब्लॉग, चैट प्लेटफॉर्म, चर्चा मंच, मैसेंजर साइट या सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी भी असत्यापित या गोपनीय जानकारी को साझा करने से हतोत्साहित करता है।