निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर लड़ेंगे आगामी लोकसभा चुनाव: प्रह्लाद जोशी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Photo: @ANI/ Twitter

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    नई दिल्ली: जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) काउंसिल की 49वीं बैठक (GST Council Meeting) शनिवार को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में कई अहम वस्तुओं के ऊपर जीएसटी के रेट को लेकर फैसला हुआ है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा, राज्यों का बकाया 5 साल का पूरा जीएसटी मुआवजा या जीएसटी क्षतिपूर्ति रकम जारी की जा रही है।

    राज्यों मिलेगा 5 साल का पूरा GST 

    जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि, राज्यों का बकाया 5 साल का पूरा जीएसटी मुआवजा या जीएसटी क्षतिपूर्ति रकम जारी की जा रही है। इसके तहत 16982 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। 

    सीतारमन ने कहा कि, हालांकि यह राशि वास्तव में आज तक मुआवजा कोष में उपलब्ध नहीं है, हमने इस राशि को अपने स्वयं के संसाधनों से जारी करने का निर्णय लिया है और भविष्य में मुआवजा उपकर संग्रह से उतनी ही राशि की भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा, इस रिलीज के साथ, केंद्र जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 में परिकल्पित 5 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से स्वीकार्य क्षतिपूर्ति उपकर की पूरी राशि का भुगतान कर देगा। 

    पेंसिल शार्पनर पर अब लगेगा 12% GST 

    राब का GST रेट कम किया जा रहा है। अगर खुला राब लिया जाता है तो उसमें रेट 0% GST लगेगा और अगर यही प्री पैकेट और लेबल्ड होगा तो उसमें 5% GST लगेगा। पेंसिल शार्पनर में GST को कम करके 18% से 12% किया गया है।  उन्होंने यह भी बताया कि, टिकाऊ कंटेनरों पर लगे टैग ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर्स पर GST में कुछ शर्तों के अधीन 18% से घटाकर शून्य किया गया है।