Vivek Agnihotri
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मुंबई: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कश्मीर फाइल्स के निर्देशक और निर्माता विवेक अग्निहोत्री को 5 साल पुराने कोर्ट की अवमानना मामले में आरोप मुक्त कर दिया है। बता दें कि अग्निहोत्री को पिछले महीने जारी एक आदेश में कोर्ट ने 10 अप्रैल को पेश होने का सख्त आदेश दिया था। हालांकि इस मामले की सुनवाई के बाद विवेक अग्निहोत्री को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया और साथ ही अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए।

कोर्ट ने विवेक को किया आरोप मुक्त 

विवेक ने एक हलफनामे के जरिए कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी थी जिसके बाद अदालत ने पिछले साल छह दिसंबर को उनसे व्यक्तिगत रूप से पेश होकर माफी मांगने के लिए कहा था। इसी सिलसिले में विवेक पिछले सोमवार को दिल्ली के उच्च न्यायालय में पेश हुए और उन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली। जिसके बाद कोर्ट ने उनके माफीनामे को स्वीकार करते हुए उन्हें आरोप मुक्त कर दिया। 2018 के कोर्ट की अवमानना मामले में विवेक अग्निहोत्री को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख अब 24 मई तय की है।

क्या था मामला

बता दें कि अदालत ने साल 2018 में भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी कार्यकर्ता गौतम नवलखा को नजरबंदी से रिहा करने का आदेश दिया था। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए विवेक अग्निहोत्री ने जज एस.मुरलीधर पर टिप्पणी करते हुए इस फैसले को पक्षपातपूर्ण बताया था। जिसके बाद उन पर अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई थी। गौतम नवलखा की रिहाई पर अदालती फैसले की आलोचना के कारण विवेक अग्निहोत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।