सहयोग न करने पर जिले में फिर से संचारबंदी – जिलाधीश ने दी चेतावनी

  • सुचनांओं का पालन न करने पर यात्री नागरिकों पर जुर्माने के कार्रवाई की चेतावनी

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गडचिरोली. जिले में आनेवाले तथा जिले से बाहर जाकर वापिस लौटनेवाले सभी नागरिकों को प्रशासन द्वारा दिए गए सुचनाओं का पालन न करने पर अब फिर से जुर्माने कार्रवाई की जानेवाली है. वहीं प्रशासन द्वारा दिए गए नर्दिेशों का पालन जैसे क्वारंटाईन, मास्क न लगाना, भिड करना इस संदर्भ में सुचनाओं का पान नहीं होने की शिकायते प्राप्त हो रही है, जिससे आवश्यकता पडने पर जिले में मजबुरन फिर से संपूर्ण संचारबंदी लागू करनी पडेगी. ऐसी चेतावनी जिलाधिकारी दीपक सिंगला ने दी है. 

जिले में कोविड-19 इस संक्रमित बिमारी के तहत लॉकडाऊन घोषित किया गया होकर सभी लोगों को परवाना के साथ अंतरराज्य, राज्य अंतर्गत व अंतरजिला मंजूरी दी गई है. परराज्य में सफर के लिए द्धह्लह्लश्चह्यर्‍//ष्श1द्बस्र19.द्वद्धश्चशद्यद्बष्द्ग.द्बठ्ठ  इसपर ऑनलाईन आवेदन कर ई-पास प्राप्त करने कीसुचना नर्गिमित किए गए है. उक्त ई-पास का इस्तेमला उचित व अतिमहत्वपूर्ण कार्यो के लिए करना अपेक्षीत है. आगे ई-पास के लिए उचित कारणों के सिंवा आवेदन करने का या सफर करने का निदर्शन में आने पर संबंधित व्यक्ति पर जुर्माने की कार्रवाई की जानेवाली है. ऐसी बात जिलाधिकारी ने पत्रक में कहीं है. बाहरी जिले अथवा परराज्य से बिना परवाना जिले में यात्री सफर करने पर संबंधित वाहन मालक पर 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया जानेवाला है. वहीं बिना अनुमति जिले में प्रवेश करनेवाले व्यक्ति पर 5 हजार रूपये जुर्माना लगाया जानेवाला है. गृह/संस्थात्मक विलगीकरण कक्ष में रहने के लिए नर्धिारीत किया गया कालावधि पूर्ण हाने के पूर्व अवैध रूप से बाहर निकलने पर संबंधित व्यक्ति पर 5 हजार का जुर्माना तथा फौजदारी कार्रवाई प्रस्तावित की  जाएगी. प्रतिबंधात्मक क्षेत्र से (कन्टेनमेंट जोन) से गैरकानुनी रूप से बाहर निकलने अथवा अंदर जाने पर संबंधित व्यक्ति पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. ऐसी बात जिलाधिकारी ने घोषित की है. 

वर्तमान स्थिती गडचिरोली जिले में 119 कोरोना बाधित मरीज पाए गए है. जिले में स्वास्थ्य सुविधा के उपलब्ध संसाधन तथा निजी अस्पताल में कोविड-19 के तहत उपचार होना संभव न होने से उक्त स्थिती पर नियंत्रण पाने में विलंब होने का निदर्शन में आने पर 100 प्रतिशत संचारबंदी की घोषणा करनी पडेगी. ऐसे संकेत जिलाधिकारी दीपक सिंगला ने दिए है. इसके लिए जिले के सभी नागरिक जिला प्रशासन को सहयोग करने का आह्वान जिलाधिकारी ने किया है. 

सभी को क्वारंटाईन की शर्त 
जिले के बाहर सक्षम अधिकारी की अनुमति लेकर गडचिरोली जिले में प्रवेश करनेवालों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए नर्दिेश के अनुसार 14 दिन तक होम क्वारंटाईन अथवा संस्थात्मक क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य है. भलेही एक दिन में ही आवागमन क्यों न हो, उसे भी होम/संस्थात्मक विलगीकरण किया जाएगा. ऐसी बात जिलाधिकारी ने कहीं है. वहीं वैद्यकीय दस्ते द्वारा चेक पोस्ट पर ही गृह/संस्थात्मक विलगीकरण की कार्यवाही पूर्ण करे, ऐसी सुचना दिए गए है. 

सार्वजनीक जगह थुंकने पर जुर्माना 
सार्वजनिक जगह थुंकते हुए पाए जोन पर, मुंह पर बिना मास्क/रुमाल लगाए पाने जाने पर तथा उचित कारण के बगैर दुपहिया पर एक से अधिक घुमते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति से 500 रूपये इतना जुर्माना लगाया जाएगा. बॉक्स हेतु…

और 5 सीआरपीएफ जवाव बाधित 
गडचिरोली के कृषी महावद्यिालय में क्वारंटाईन होनेवाले सीआरपीएफ बटालियन 113 के 5 जवानों की कोरोना रिपोर्ट पाजिटिव आयी है. इसमें उत्तर प्रदेश के 2, आंध्रप्रदेश-1, कुरखेडा 1, औरंगाबाद 1 के जवानों का समावेश है. जिससे जिले के सक्रिय कोरोना बाधितों की संख्या 53 हुई है. अबतक जिले में 62 मरीज कोरोना मुक्त हुए है. वहीं जिले में कोरोना बाधितों की संख्या 116 हुई है. गडचिरोली में होनेवाले सभी 61 मरीजों पर विभीन्न जगह उपचार शुरू है. जिसमें गडचिरोली के जिला अस्पताल में 51 मरीज, देसाईगंज के कोरोना सेंटर में 4 मरीज, न्यु इंग्लिश स्कूल सेमाना रोड गडचिरोली में 5 मरीज तथा नागपूर के जीएमसी अस्पताल में 1 मरीज पर उपचार शुरू है. जिले में उपचार शुरू होनेवाले मरीजों में जिले के बाहर के 8 मरीजों का समावेश है.