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  • गांधी बंधु अपहरण प्रकरण

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गोंदिया. स्थानीय रेलटोली निवासी गांधी बंधुओं को अगवा कर उनके साथ मारपीट प्रकरण में बंदी पुनाटोली निवासी मुख्य सूत्रधार आरोपी विजय उर्फ राजू श्यामलाल दुबे (51) की पुलिस हिरासत अवधि समाप्त होने पर पुलिस ने 20 अक्टूबर को दोपहर में कनिष्ठ स्तर दिवानी न्यायालय की न्यायधीश पुणसे मैडम के समक्ष पेश किया है. जहां उसे 3 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भंडारा जेल भेज दिया गया है. इसके पूर्व आरोपियों को ग्रामीण थाने में रखा जा रहा था, लेकिन वहां लॉकअप की साफ-सफाई शुरू होने से आरोपी राजू दुबे को गंगाझरी थाने के लॉकअप में रखा गया था.

आशीष को मिली अंतरिम जमानत

इस प्रकरण में फरारी काट रहे सिविल लाइन, सतीबोरी चौक निवासी आशीष अरुण पांडे की जिला अपर व सत्र न्यायालय के न्यायधीश सुहास माने ने अंतरिम जमानत मंजूर की है. न्यायालय में आरोपी की जमानत के लिए एड. राजेश भाजीपाले व भंडारा के एड.प्रभात मिश्रा ने अर्जी दाखिल की थी. न्यायधीश माने ने सुनवाई कर 25 हजार रुपये के मुचलके पर 5 नवंबर 2020 तक अंतरिम जमानत दी है. 

9 गिरफ्तार, 3 अब भी फरार

उल्लेखनीय है कि फरियादी अमरसिंग सुरजितसिंह गांधी (43) व उसके छोटे भाई प्रिंस दोनों को 9 सितंबर को शाम 6.30 बजे अगवा कर पुनाटोली में राधे सुपर मार्केट परिसर में मुख्य सूत्रधार आरोपी राजू दुबे के घर ले जाने के बाद जमकर पिटाई कर दी गई थी. इसमें पांडे ने फर्यिादी को नौकरी लगा देने के लिए 10 लाख रुपये दिए थे. इसके बाद वह 10 लाख वापस लौटाने में आनाकानी कर रहा था. जिससे उसे धौंस बताकर रुपए वसूल करने के लिए बाद में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया. इस प्रकरण में अब तक कुल 9 आरोपी वर्धा व नागपुर से गिरफ्तार किए जा चुके हैं. वहीं 3 आरोपी अब भी फरार है. इसमें 1 आरोपी को न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल चुकी है. मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक टिलेकर कर रहे हैं.