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  • एसपी पानसरे की पहल

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गोंदिया. जिले सहित गोंदिया शहर में पिछले कुछ वर्षों में दुपहिया व फोर वीलर वाहनों की संख्या काफी बढ़ गई है. जिससे संपूर्ण शहर में वाहनों का बड़े पैमाने पर यातायात हो रहा है लेकिन शहर के मार्ग सकरे हैं. जिससे बढ़े हुए वाहनों की तुलना में सकरे मार्ग होने से यातायात सरलता से नहीं हो रहा है. इसमें भी शहर के मुख्य बाजार परिसर में मार्ग सकरे होने व बड़े व्यापारियों का माल सतत आने से दिन भर भारी वाहनो की आवाजाही शुरु रहती है. जिससे आम नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है.

जिला पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे ने पहल कर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कदम उठाया है. इतना ही नहीं उन्होंने शहर के आवागमन को लेकर विभिन्न स्थानों का पहुंचकर मुआयना भी किया है. शहर की यातायात व्यवस्था सरल व सुरक्षित रहे इससे सामान्य नागरिक को खतरा, असुविधा निर्माण न हो, इस दृष्टि से महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 33(1) ब अनुसार शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों को सुबह 9 से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबंधित करने पर गंभीरता के साथ विचार कर रहा है.

इसके लिए 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक प्रयोगिक तौर पर वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा. इसके बाद स्थायी अधिसूचना जारी की जाएगी. इस संदर्भ में किसी को कोई सुचना या आपत्ती होने पर वे जिला यातायात नियंत्रण कक्ष मनोहर चौक या पुलिस नियंत्रण कक्ष में शिकायत कर सकते है.

कारंजा टी पाईंट से गोंदिया शहर की ओर आने वाले मुख्य मार्ग, पतंगा चौक से फुलचूर होकर गोंदिया शहर की ओर आने वाले मुख्य मार्ग, राजाभोज चौक से छोटा गोंदिया मार्ग होकर शहर की ओर मुख्य मार्ग, मरारटोली जंक्शन से शहर की ओर व रानी अवंतीबाई चौक से कुड़वा नाका, सिंधी स्कूल होकर आने वाले इन मुख्य मार्गों पर प्रतिबंध रहेगा.