गोंदिया. वन विभाग गोंदिया अंतर्गत लोधीटोला (चुटिया) परिसर में बाघ का करंट लगाकर शिकार करने के मामले में गिरफ्तार किये गए सभी 5 आरोपियों की न्यायाधीश भट्टाचार्य ने जमानत मंजूर कर दी है. इन आरोपियों की ओर से एड.वी.एल.जानी ने न्यायालय में अर्जी पेश की थी. इस पर सुनवाई कर न्यायदंडाधिकारी न्यायालय के न्यायाधीश भट्टाचार्य ने आरोपियों की जमानत मंजूर की है. इस दौरान न्यायालय में सरकार का पक्ष एड.बोरीकर ने रखा.
15 नवंबर को आरोपियों ने उक्त घटना को अंजाम देकर बाघ का शिकार किया था. इसके बाद कुल्हाड़ी से मृत बाघ के टुकडे कर उसके अवयवों को परिसर में फेंक दिया था. इस मामले की गहरी जांच पड़ताल व श्वान दल की मदद से वन विभाग के अधिकारियों ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया.
इसमें लोधीटोला निवासी रोशनलाल बघेले, मुकेश बघेले, चुटिया निवासी बालचंद राणे व इंदिरानगर पिंडकेपार निवासी छेदीलाल पटले तथा चुटिया निवासी बाबा शरणागत का समावेश है. इस मामले की जांच उपवन संरक्षक राजेंद्र सदगीर के मार्गदर्शन में प्रभारी अधिकारी आकरे, आरएफओ सुशील नांदवटे कर रहे हैं.