PM Modi
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    नयी दिल्ली: केंद्र ने बुधवार को कहा कि सरकार विधि विशेषज्ञों और विधि मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर रही है तथा प्रदेशों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची निर्धारित करने के लिए राज्यों के अधिकार की रक्षा के तरीकों की जांच कर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने विभिन्न सवालों के जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। 

    उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट ओबीसी सूची ही प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्र के संबंध में, संविधान के सभी उद्देश्यों के लिए एकमात्र सूची होगी। राज्यों को अपनी सूची प्रकाशित करने का कोई अधिकार नहीं है। मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के इस फैसले में संशोधन के अधिनियमन से पहले संसद में हुई बहस में परिलक्षित विधायी आशय का संज्ञान नहीं लिया गया है, जहां एकमत से घोषित किया गया था कि संशोधन के संबंध में राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 

    उन्होंने कहा कि निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए पुनरीक्षा याचिका दायर की गई थी लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार, विधि विशेषज्ञों और विधि मंत्रालय के साथ परामर्श कर रही है तथा अपने-अपने राज्यों में ओबीसी की राज्य सूची निर्धारित करने के लिए राज्यों के अधिकार की रक्षा के तरीकों की जांच कर रही है। (एजेंसी)