PF खाते पर अब फ्री में मिल रहा 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर, कोरोना से मौत पर भी मिलेगा क्लेम!

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    नई दिल्ली. कोरोना महामारी के संकट में नियोक्ताओं को राहत देते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने (Employees Deposit Linked Insurance Scheme) (EDLI) स्कीम के तहक बीमा कवर को छह लाख से बढ़ाकर सात लाख कर दिया है। दरअसल, लाखों कर्मचारियों के भविष्य के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बेहद मददगार साबित होता है। हर महीने सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी का सैलरी से पीएफ (PF) का पैसा कटता है। ईपीएफ का जमा पैसा जरूरत पड़ने पर और बुढ़ापे में काम आता है। बहुत से अकाउंट होल्डर्स को इस बात की जानकारी नहीं है उन्हें इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। चलिए जानते हैं स्कीम की कुछ खास बातें।

    •  ईडीएलआई स्कीम(EDLI Scheme) से जुड़े कर्मचारी के नौकरी के समय मौत होने पर उसके नॉमिनी को इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं। इस योजना में न्यूनतम 2.5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है।
    • कोई कंपनी ईपीएफ के लिए रजिस्ट्रेशन कराती है, तो ईडीएलआई योजना में रजिस्टर हो जाती है।
    • इस स्कीम में कर्मचारियों को किसी तरह के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता हैं।
    • सब्सक्राइबर की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी या उत्तराधिकारी को बीमा बेनिफिट क्लेम करने के लिए EPF Form 5 IF भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद संस्थान से सत्यापित कराने के बाद ईपीएफओ दफ्तर में जमा करना होता है।
    •  किसी कारण नियोक्ता के हस्ताक्षर नहीं होने पर राजपत्रित कर्मचारी के दस्तखत के साथ फॉर्म को जमा किया जा सकता है।
    • ईडीएलआई स्कीम के तहत कर्मचारी के नॉमिनी को मिलने वाली रकम में कोई टैक्स नहीं लगता है।
    •  नियोक्ता जो रकम प्रीमियम के लिए खर्च करता है। उसे व्यापार एक्सपेंडिचर के तौर पर क्लेम कर सकते है।