इन परिस्थितियों में निकाला जा सकता है पेंशन, जानें PF account से जुड़े नियम

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    नई दिल्ली. नौकरी पेशा लोगों के लिए अपनी सेविंग ही सबकुछ होती है। ये कही भी की जाए मगर इसका होना बेहद जरुरी है। फिलहाल हम बात करेंगे (Employee Provident Fund Organization) EPFO की, इससे बारे अधिकतर लोगों को कम जानकारी होती है। जानकारी से मतलब है कि आवश्यकता पड़ने पर इसमें से पैसे कैसे निकाले जाएं. आपने अगर कहीं 6 महीने से ज्यादा और 9 साल 6 महीने से कम नौकरी की है, तो आप फॉर्म 19 और 10c जमा करके पीएफ रकम के साथ पेंशन की रकम भी निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको नियम के अनुसार पीएफ ऑफिस में आवेदन करना होगा.

    ऐसे निकालें पेंशन रकम

    • पेंशन की रकम निकालने के लिए अलग-अलग नियम हैं. आइए जानते हैं… 
    • जिस भी कर्मचारी या व्यक्ति ने EPF नियमों के मुताबिक, नौकरी छोड़ने पर 10 साल से कम सेवा की है या 58 साल का हो गया है तो वह EPS अकाउंट से इक्कठा पैसा निकाल सकता है.
    • यदि कर्मचारी की उम्र 58 साल पूरी हो चुकी है या उससे पहले भी, वह पेंशन लेने का विकल्प चुन सकता है. किंतु उम्र से पहले चुनने पर आपको घटी हुई पेंशन PF (Provident Fund) मिलेगी. इसके आपको लिए फॉर्म 10D भरना होगा है.
    • नौकरी की अवधि 6 महीने से ज्यादा और 9 साल 6 महीने से कम है, तो फॉर्म 19 और 10c जमा करके पीएफ रकम के साथ पेंशन की रकम भी निकाली जा सकती है. EPFO नियमों के मुताबिक, अगर किसी ने 6 महीने से कम समय के लिए EPF में योगदान किया है तो उसे पेंशन अमाउंट निकालने का अधिकार प्राप्त नहीं है. 
    • अगर आपने 10 साल से कम समय तक EPF में योगदान किया है, तो आप पेंशन निकाल सकते हैं या पेंशन सेवा को जारी रखने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं. ऊपर बताए गए सभी फॉर्म और नियमों की जानकारी EPFO वेबसाइट पर मौजूद है. 
    • पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट कर्मचारी कभी भी दोबारा कहीं भी नौकरी शुरू करेगा, तो पहले वाली नौकरी की अवधि उसकी नई नौकरी के साथ जुड़ जाएगी. 
    • कर्मचारी को दूसरी बार नौकरी छोड़ने पर फिर से फॉर्म 10C भरकर स्कीम सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसमें दूसरी नौकरी की अवधि भी जुड़ जाएगी. ऐसा कर्मचारी के 58 साल का होने तक चलता रहेगा. इसके बाद सर्टिफिकेट को EPFO को सरेंडर कर पेंशन शुरू कराई जा सकती है.