2,528 new cases, 149 more deaths reported in the country in the last 24 hours
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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने सोमवार को दिल्ली-NCR (Delhi-NCR), राजस्थान (Rajasthan), गुजरात (Gujrat) और गोवा (Goa) से राज्य में आने वाले लोगों की कोविड-19 (Covid-19) लक्षणों के लिए जांच करेगी और जिनमें लक्षण नहीं होंगे, केवल उन्हें ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इन राज्यों से महाराष्ट्र में आनेवालों को अपनी कोरोना नेगटिव रिपोर्ट (Report) लाना अनिवार्य होगा।

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार (Uddhav Thackeray Government) का ये फैसला दिल्‍ली सहित देश के दूसरे राज्‍यों में बढ़ते कोविड-19 के मामलों और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के मद्देनज़र लिया गया है। 

महाराष्ट्र में आने की यह शर्त विमान (Plane) और ट्रेन (Train), दोनों के यात्रियों पर लागू होगी। फ्लाइट की स्थिति में यह रिपोर्ट लैंडिंग के 72 घंटे पहले लिया जाना जरूरी होगा जबकि ट्रेन के लिए यह समयसीमा 96 घंटे होगी। 

नई गाइडलाइन के अनुसार – 

– हर मुसाफिर को टेस्ट रिपोर्ट साथ लानी कम्पलसरी हुआ

– जिनकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं उन्हें एयरपोर्ट उतरने के बाद करवाना होगा टेस्ट और टेस्ट रिपोर्ट पॉज़िटिव आने पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लेना होगा इलाज

– ट्रेन के मुसाफिरों को भी इन राज्यों से आते समय अपना कोरोना RT-PCR टेस्ट करवाना होगा

– रोड के रास्ते महाराष्ट्र की सीमा से सटे बॉर्डर एरिया के कलेक्टर्स को आदेश दिया गया है कि वो बाहर से आने वाली गाड़ियों के अंदर बैठे लोगों की थर्मल चेकिंग करवाये और जिनका टेम्परेचर सही है उन्हें ही राज्य की सीमा के अंदर आने की इजाज़त दी जाए

– जिनको कोरोना सिम्पटम है या बुखार है या कोई और फ्लू की शिकायत है उन्हें राज्य की सीमा में न आने दिया जाए और कोरोना पोसिटिव कोई पाया जाए तो उसे कोरोना सेंटर इलाज के लिए भेजा जाए

बता दें कि, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली और गुजरात जैसे स्थानों पर कोविड-19 संबंधी हालात बदतर हो गए हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को दो दिन के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश कर यह विस्तार से बताने को कहा है कि वर्तमान के कोरोना वायरस संबंधी हालत से निपटने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। न्यायालय ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति गुजरात में भी बदतर हुई और नियंत्रण से बाहर हो रही है।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल संजय जैन से कहा, ‘‘दिल्ली में हालत काफी बिगड़ गए, खासकर नवंबर के महीने में। आप स्थिति रिपोर्ट पेश करें और बताएं कि इस बाबत क्या कदम उठाए गए हैं।”