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    मुजफ्फरनगर (उप्र): यहां की एक विशेष अदालत (Special Court) ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पूर्व मंत्री यशवंत सिंह (Yashwant Sinha) को साल 2017 के राज्य विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया।

    विशेष न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने सबूतों के अभाव में पूर्व मंत्री को सोमवार को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने सिंह के खिलाफ नियमों का उल्लंघन कर सरकारी भवनों की दीवारों पर कथित तौर पर चुनावी पोस्टर चिपकाने को लेकर मामला दर्ज किया था।

    बचाव पक्ष के वकील हाफिज अमीर अहमद ने कहा कि अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा कि पोस्टर उनके मुवक्किल द्वारा चिपकाए गए थे। (एजेंसी)