नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के कर्मियों की कथित जासूसी व फोन टैपिंग से (Phone Tapping Case) संबंधित धनशोधन के मामले में गिरफ्तार मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे (Sanjay Pandey) की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। मामले से संबंधित एक वकील ने यह जानकारी दी।
विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने आरोपी और प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिरासत में पूछताछ की अवधि समाप्त होने के बाद पांडे को मंगलवार को अदालत के समक्ष पेश किया गया था जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि उसे पांडे की और हिरासत की जरूरत नहीं है।
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बुधवार को हुई बहस के दौरान ईडी ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मामले में जांच अभी भी जारी है और अगर राहत दी जाती है तो आरोपी जांच में बाधा डाल सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। बता दें कि, जांच एजेंसी ने मामले में पांडे को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने इससे पहले एनएसई की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण को अदालत से अनुमति लेने के बाद पूछताछ करने के बाद 14 जुलाई को गिरफ्तार किया था। वहीं, रामकृष्ण को सीबीआई ने एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था और वह न्यायिक हिरासत में हैं।