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नई दिल्ली:  दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court)  ने मुखर्जी नगर (Mukherjee Nagar) आग की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है। अदालत ने मामले को संज्ञान लेते हुए दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और एमसीडी (MCD) को नोटिस जारी किया है। साथ ही उनसे से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। न्यायालय ने दिल्ली अग्निशमन सेवा को अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने और अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किए गए या नहीं, इसकी जांच करने का भी निर्देश दिया है।

 

बता दें, दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगने की घटना में कुल 61 लोगों को इलाज के लिए 3 अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें से लगभग 50 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। घटना स्थल का जिला क्राइम टीम ने मौका मुआयना किया और फोटोग्राफी भी की। घटना के समय विभिन्न कोचिंग सेंटरों के लगभग 200-250 छात्र मौके पर मौजूद थे। प्राथमिक जांच में पता चला है कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर लगे बिजली के मीटर में आग लगी थी। थाना मुखर्जी नगर में आईपीसी की धारा 336/337/338/120बी/34 के तहत मामला दर्ज़ कर आगे की जांच की जा रही है।