नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को नया समन जारी किया है। इस नए समन में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को पूछताछ के लिए पेश हाेने के लिए कहा है।
ED का केजरीवाल को 9वां समन
ED ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ये 9वां समन जारी किया है। ताकि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज किया जा सके। ईडी ने 55 वर्षीय राष्ट्रीय संयोजक को मध्य दिल्ली में केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है।
प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 9वां समन जारी किया है। उन्हें 21 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए कहा है।
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— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 17, 2024
समन अवैध बताकर नहीं हुए पेश
मुख्यमंत्री ने इन समन को अवैध बताते हुए हर बार पेश होने से इनकार किया है। दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में पिछले आठ समन में से छह की अवहेलना करने के लिए एजेंसी की ओर से दायर दो शिकायतों पर केजरीवाल को शनिवार को जमानत दे दी। एजेंसी ने इस मामले में दो दिन पहले बीआरएस नेता के. कविता को गिरफ्तार किया था।