Arvind Kejriwal
फ़ाइल फोटो

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नई दिल्ली. गुजरात (Gujarat) से मिल रही बड़ी खबर के अनुसार  गुजरात HC ने आज केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के 2016 के आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को “PM नरेंद्र दामोदर मोदी के नाम पर डिग्री के बारे में जानकारी” प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। वहीं इस बाबत HC ने 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामले पर गुजरात हाईकोर्ट के सिंगल जज जस्टिस बीरेन वैष्णव ने चीफ इनफॉर्मेशन कमिश्नर (CIC) के 2016 में दिए गए आदेश को आज रद्द कर दिया। बता दें कि, इस आदेश में PMO के जन सूचना अधिकारी (PIO) और गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के PIO को मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की डिटेल पेश करने के आवश्यक निर्देश दिए गए थे। 

वहीं कोर्ट ने आज विशेष रूप से आप नेता और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिन्होंने PM के डिग्री सर्टिफिकेट्स की डिटेल मांगी थी। यह पैसा गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास ही जमा किया जाएगा।