चंडीगढ़. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab&Haryana HC) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व नेता कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों में दर्ज प्राथमिकियों को बुधवार को खारिज कर दिया।
‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित भड़काऊ बयानों को लेकर पंजाब की रूपनगर पुलिस ने कुमार विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वहीं, अप्रैल में मोहाली में भड़काऊ बयान और आपराधिक धमकी देने के आरोपों में बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता चेतल मित्तल ने बताया कि न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने प्राथमिकियों को खारिज करने का आदेश दिया है।
फैसला आने के बाद कुमार विश्वास ने न्यायपालिका और अपने प्रशंसकों का धन्यवाद किया। वहीं, भाजपा नेता बग्गा ने ट्वीट किया, ‘‘सत्यमेव जयते। अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर बड़ा तमाचा। पंजाब उच्च न्यायालय ने मेरे और डॉ. कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को खारिज कर दिया।”