नई दिल्ली. सुबह की बड़ी खबर के अनुसार, अब कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnatka High Court) ने ईदगाह मैदान में गणेशचतुर्थी अनुष्ठान की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। इस बाबत कोर्ट ने कहा कि, हुबली-धारवाड़ के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का आयोजन भी किया जा सकता है। साथ ही अदालत ने मामले पर यह भी साफ कर दिया कि, ईदगाह वाली जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। वहीं सरकार की तरफ से दलील दी गई कि संपत्ति विवादित है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
Karnataka | Ganpati idol installed at Eidgah ground at Hubbali-Dharwad after Karnataka High Court upheld authorities’ decision to allow #GaneshChaturthi at Eidgah ground at Hubbali-Dharwad and rejected pleas challenging permission for allowing the rituals here. pic.twitter.com/ieafiRiIWg
— ANI (@ANI) August 31, 2022
कैसी है सुरक्षा व्यस्वस्था
इस बड़े और अहम फैसले के बाद कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ के ईदगाह मैदान में आज गणेश चतुर्थी मनाने के लिए गणेश प्रतिमा को मैदान में स्थापित की गई है। इसके साथ ही लाभू राम, CP हुबली-धारवाड़ ने सुरक्षा व्यस्वस्था पर जानकारी देते हुए बताया कि, गणेश उत्सव के संबंध में विस्तृत व्यवस्था की है और धारवाड़ में स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। हमने अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ 1 RAF कंपनी तैनात की गयी है।
Karnataka | Situation in Dharwad is totally peaceful, with elaborate arrangements made regarding the Ganesh festival. We have deployed 1 RAF company along with other security personnel: Labhu Ram, CP Hubballi-Dharwad https://t.co/4KPUFQR3MH pic.twitter.com/7RP1s9xSH6
— ANI (@ANI) August 31, 2022
मामले पर मीडिया को जानकारी देते हुए डीसीपी लक्ष्मण बी। निम्बार्गी ने कहा कि, “ईदगाह मैदान के पास सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पिछले 15 दिनों से इलाके के बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है। गणेश चतुर्थी को लेकर हमने सभी समुदाय के नेताओं के साथ शांति बैठक की है। इसके साथ ही चामराजपेट में करीब 1600 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। इसके अलावा तीन DCP, 21 ACP, लगभग 49 निरीक्षक, 130 PSI और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को भी शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए यहां तैनात किया गया है।”
हालाँकि उधर बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश पूजा के आयोजन पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को रोक लगा दी है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके बाद दोनों पक्षों को विवाद के समाधान के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट जाने का भी आदेश दिया है।