ट्विटर एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी राहत, पुलिस से कहा- कोई कठोर कार्रवाई न करें

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    बंगलुरु: बुलंदशहर के लोनी में बुजुर्ग दाढ़ी काटने और पिटाई वाले वायरल वीडियो मामले पर ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट नेदी राहत दी है। अदालत ने गाजियाबाद पुलिस को कोई कठोर कार्रवाई करने नहीं करने का आदेश दिया है, साथ ही वर्चुअल माध्यम से बयान दर्ज करने को कहा है। 

    अदालत ने आदेश देते हुए गाजियाबाद पुलिस से कहा कि, “आप ऐसी सख्ती नहीं कर सकते हैं, पूछताछ भी करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करें न की वहां बुलाकर।”

    सोमवार तक नहीं होगी गिरफ़्तारी 

    अदालत ने अपने आदेश में कहा कि, “पुलिस सोमवार तक मनीष माहेश्वरी को गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर बयान दर्ज करना है तो वर्चुअल माध्यम से करें। जिसपर पुलिस ने कहा कि, वह सोमवार तक इंतजार करेगी।”

    वह केवल एक कर्मचारी 

    सुनवाई के दौरान  मनीष माहेश्वरी ने वकील ने अदालत से कहा कि, “वह संगठन के कर्मचारी हैं और उनका इस अपराध से कोई लेना-देना नहीं है।” उन्होंने आगे कहा कि, उनका मुवक्किल बेंगलुरु में रह रहा है।”

    वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज किया जा सकता है लेकिन गाजियाबाद पुलिस उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति चाहती है।”

    ज्ञात हो कि, बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग एक बुजुर्ग को बेरहमी से पिटाई की थी और बाद में उसकी दाढ़ी काट दी थी। इस वीडियो को लेकर देश भर में बड़ी राजनीति हुई थी। विपक्षी दलों और सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन जांच करने पर वीडियो में किये जारहे दावे पूरी तरह गलत निकले। जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस के समाजवादी पार्टी के एक नेता सहित कई लोगों पर मामला दर्ज किया था। वहीं पुलिस ने ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत पूछताछ करने के लिए बुलाया था।