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    नई दिल्ली. अब नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) उन यात्रियों को मुआवजा देने के जरुरी नियम जारी करेगा, जिनके यात्रा टिकट को एयरलाइंस द्वारा उनके मर्जी के बिना डाउनग्रेड किया गया है। दरअसल यात्रियों को जारी किए गए टिकटों को उनकी मर्जी के बिना डाउनग्रेड करने को लेकर बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर यह जरुरी कदम उठाया गया है। 

    फिलहाल DGCA नागर विमानन आवश्यकता (सीएआर) में संशोधन की तैयारी कर रहा है, जो खासतौर से बोर्डिंग से इनकार करने, उड़ानों को रद्द करने और उड़ानों में देरी के कारण एयरलाइंस द्वारा यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित है। इसमें टिकट को डाउनग्रेड किए जाने के संबंध में यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी अब जरुरी प्रावधान किए जाएंगे। 

    मामले पर DGCA ने आज अपने बयान में कहा कि, इन संशोधनों के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों की मर्जी के बिना उनके टिकट को डाउनग्रेड करने की सूरत में एयरलाइंस उनको टिकट का कर सहित पूरा रिफंड भी उपलब्ध कराएंगी और अगली उपलब्ध उड़ान में एयरलाइन यात्री को मुफ्त यात्रा कराएगी।हालांकि इस ब्बत हितधारकों से सलाह के बाद इसके लिए अंतिम नियम जारी किए जाएंगे।