राजस्थान: गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, अंतरजातीय विवाह के लिए देगी ‘इतने’ लाख रुपए

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नई दिल्ली: भारत में अब शादी का सीजन चल रहा हैं। जहां हम भारत में अंतरजातीय विवाह की बात करें तो लोग अपना रोष दिखाते है। इसलिए घर से अनुमति प्राप्त करना और फिर समाज में स्वीकृत होना थोड़ा अधिक कठिन माना जाता है। ऐसे में युगल को शादी करने के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब अंतरजातीय विवाह के लिए राजस्थान सरकार ने एक सराहनीय पहल की है। आइए जानते है आखिर राजस्थान सरकार ने क्या किया है। 

गहलोत सरकार का बड़ा फैसला

जी हां दरअसल राजस्थान सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया गया है कि अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को 10 लाख रुपये देगी। अक्सर हम देखते है कि परिवार से कोई सहयोग नहीं मिलता ऐसे लोगों को खुद के लिए खड़ा होना मुश्किल होता है। सरकार अब ऐसे कपल्स की मदद करने जा रही है। राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है कि अंतरजातीय विवाह करने वालों को प्रोत्साहन के रूप में 10 लाख रुपये प्रदान कर रही है। पहले यह राशि 5 लाख रुपये थी।

अंतरजातीय विवाह के मिलेंगे 10 लाख रुपये

मिली जानकारी के लिए आपको बता दें कि डॉ. राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने वालों को 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें अपना वैवाहिक जीवन को शुरू करने में मदद होगी। 

ऐसे मिलेगा लाभ… 

आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 8 साल के लिए 5 लाख रुपए की राशि जमा रखी गई है। शेष पांच लाख रुपये संयुक्त बैंक खाते में जमा कराये जायेंगे। इस तरह अंतर्जातीय विवाह करने वालों को इसका लाभ होने वाला है।  

इस शर्त पर ही मिलेगा लाभ 

जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजस्थान ने वर्ष 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की। राजस्थान सरकार इस अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अनुसूचित जाति के युवक या युवती जो उच्च जाति के युवक या युवती से विवाह करते हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिया जायेगा।

ऐसा करने पर ही… 

इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ ही दोनों राजस्थान के होने चाहिए। साथ ही दोनों की उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही न ही किसी आपराधिक मामले में शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही दोनों का अविवाहित होना जरूरी है। यह प्रोत्साहन राशि विवाह के एक माह के भीतर आवेदन करने पर दी जाएगी। फ़िलहाल राजस्थानसरकार के इस फैसले की बहुत सरहाना हो रही है।