ई-श्रम पोर्टल पर 100 दिन में 11 करोड़ लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन, जानें तरीका

    Loading

    नई दिल्ली: श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि ई-श्रम पोर्टल शुरू किए जाने के 100 दिनों के भीतर ही 11 करोड़ श्रमिकों ने अपना पंजीकरण कराया है और सरकार उन्हें बीमा मुहैया करा रही है। इस पोर्टल पर पंजीयन करने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिलता है। यादव ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। 

    कोविड काल में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार चार सर्वेक्षण करा रही है जिनमें संस्थान आधारित सर्वेक्षण के अलावा असंगठित क्षेत्र, प्रवासी श्रमिक और घरेलू कामगार संबंधी सर्वेक्षण भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिक और घरेलू कामगार संबंधी सर्वेक्षण पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गयी है।

    तीन कृषि कानूनों का विरोध होने पर उन्हें वापस लिए जाने का जिक्र करते हुए सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किया कि सरकार ने श्रमिकों से जुड़े जो तीन कानून बनाए हैं, क्या उन पर फिर से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रमिक संगठनों की ओर से सरकार को ज्ञापन मिला होगा और उनका कहना है कि नए श्रमिक कानून कामगारों के हित में नहीं हैं। इसके जवाब में यादव ने कहा कि सरकार ने श्रमिकों के लिए चार कानून (संहिताएं) बनाए हैं। 

    उन्होंने कहा कि मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने चार श्रम संहिताओं का अधिनियमन किया है। इनमें मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 तथा सामाजिक सुरक्षा संगठन 2020 शामिल हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि चार श्रम संहिताओं के संबंध में राज्यों द्वारा नियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है और अधिसूचना का भी कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि 23 से ज्यादा राज्यों में इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है और इन राज्यों में कांग्रेस शासित प्रदेश भी शामिल हैं। (एजेंसी)