नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ने सभी मेडिकल सीटों के लिए NEET में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों में OBC के लिए 27% और EWS श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने के केंद्र के फैसले से संबंधित याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा लिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद नीट-पीजी की काउंसलिंग रोक दी गई है।
ज्ञात हो कि, केंद्र सरकार ने बीते साल नीट में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण और 10 प्रतिशत ईडब्लूएस आरक्षण को लागू करने का फैसला लिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई संस्थान और छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। जिस पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की।
Supreme Court reserves order on pleas relating to Centre's decision of providing 27% reservation for OBCs and 10% for EWS category in All-India Quota seats for the admission in NEET for all medical seats. NEET-PG counseling is on hold as the case was pending before the top court. pic.twitter.com/olLxSxaiSz
— ANI (@ANI) January 6, 2022