नई दिल्ली: कृषि कानूनों (Agriculture Bills) के खिलाफ सड़को को बाधित कर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। अदालत ने सभी आंदोलन कारी किसान संगठनों को नोटिस जारी कर सड़कों को खाली करने का आदेश दिया था। अदालत के इस रुख को देखते हुए आंदोलनकारी किसानों ने सड़कों को खाली करना जारी कर दिया है। गुरुवार को दिल्ली-गाजियाबाद (Delhi-Ghaziabad) के यूपी गेट पर फ्लाईओवर के नीचे लगे टेंट को हटा लिया है।
हमने नहीं पुलिस ने बंद की है सड़के
वहीं इस मामले पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, “किसानों ने नहीं दिल्ली पुलिस ने बैरियर लगाकर रास्ते रोके हुए हैं। बैरिकेडिंग तक वाहन आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग हटाए। टिकैत बोले, रास्ता खुलने पर किसान दिल्ली जाएंगे या नहीं ये संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा।”
रास्ता देंगे पर आंदोलन जारी रहेगा
टिकैत ने कहा, “हमारा आंदोलन जब तक जारी रहेगा तब तक सरकार तीनो कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती। इसी के साथ हम सड़को से अपने तंबू हटा रहे हैं, लेकिन आंदोलन लगातार जारी है। लोगों को हम रास्ता देंगे पर प्रदर्शन भी जारी रहेगा।”
ज्ञात हो कि, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 11 महीनों से दिल्ली की सीमाओं ओर जारी किसान आंदोलन करने वाले संगठनों को नोटिस जारी कर सड़क से हटने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि सड़कों को अवरुद्ध कर विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन अनिश्चित काल के लिए सड़कों को बंद नहीं किया जा सकता।