CM Uddhav Thackeray
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मुंबई.  महाराष्ट्र (Maharashtra) में कल यानी आने वाले सोमवार (Monday) से सभी धार्मिक स्थल खुलने वाले हैं। इसकी इजाजत अब उद्धव सरकार (Udhhav Thackrey) ने दे दी है। इस दिवाली (Diwali) के मौके पर महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government ) ने महाराष्ट्र के धार्मिक स्थलों (Religious places) को खोलने का आदेश जारी किया है। सरकार के आदेश के अनुसार अब सोमवार से सभी धार्मिक स्थल फिर खुलेंगे। सरकार के इस आदेश को लोग दिवाली के तोहफ़ा के रूप में देख रहे हैं। 

कोरोना (Corona) के मद्देनजर अब इन खुलने वाले धार्मिक संस्थानों को सख्त गाइडलाइंस का पालन करना होगा। तो आइये जानते हैं इन गाइडलाइंस के बारे में।

महाराष्ट्र सरकार की जनसामान्य के लिए गाइडलाइंस :

  • 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, दस साल से कम उम्र के बच्चे और वैसे व्यक्ति जिनको कोई अन्य बीमारी हो, उन्हें फिलहाल घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। 
  • धार्मिक स्थलों के अंदर दो व्यक्तियों के बीच की दूरी कम से कम छह फीट जरुरी है। 
  • मास्क का प्रयोग करना या चेहरे का ढके रहना भी  अनिवार्य है। 
  • साबुन या हैंडवॉश से बार-बार हाथ धोने की भी है सलाह। 
  • हाथ धोते हुए 40-60 सेकेंड्स और सैनिटाइज करते हुए कम से कम 20 सेकेंड्स तक दोनों हाथों को है रगड़ना। 
  • खांसते या छींकते हुए सभी लोगों को रुमाल या टिश्यू पेपर का करना होगा प्रयोग। 
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अब दंडनीय है। 
  • सभी लोगों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने होगा जरुरी। 

धार्मिक स्थलों के लिए जारी गाइडलाइंस:

  • एंट्री गेट पर हैंड सैनिटाइजर और स्क्रीनिंग की करनी होगी व्यवस्था । 
  • मंदिर परिसर में बिना मास्क पहने नहीं दिया जाएगा घुसने । 
  • अवेयरनेस के लिए ऑडियो और विजु्अल मीडियम होगी व्यवस्था । 
  • सभी आगंतुकों को अपने चप्पल जूते अपनी गाड़ी के अंदर ही रखने होंगे या फिर एक सेपरेट स्लॉट में रखना होगा।     
  • धार्मिक परिसर के अंदर कहीं भी नहीं होगी कोई भीड़ भाड़। 
  • मंदिर परिसर के अंदर दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल । 
  • मंदिर परिसर में दाखिल होने और बाहर निकलने के लिए एंट्री और एग्जिट गेट रखने होंगे अलग।