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  •  HC ने दी प्रायोगिक इजाजत

मुंबई. अत्यावश्यक कर्मचारियों के लिए चल रही मुंबई लोकल( local)  में हाईकोर्ट ( High Court) के वकीलों (Lawyers) को यात्रा की इजाजत दी गई है. मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के मामलों की सुनवाई की तारीख पर स्वयंभाग लेने वाले वकीलों को प्रायोगिक तौर पर लोकल में यात्रा की इजाजत दी जा रही है.

यह अनुमति फिलहाल 2 सप्ताह के लिए दी गई है. इसके लिए संबंधित वकीलों को कोर्ट रजिस्ट्रार के पास आवेदन कर उनसे प्रमाणपत्र लेना होगा. रेलवे प्रमाणपत्र को सत्यापित कर लोकल का टिकट या पास जारी करेगी. यह व्यवस्था 18 सितंबर से 7 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी.

हाइकोर्ट मुंबई लोकल से यात्रा की अनुमति से संबंधित वकील संघ की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस दौरान वकीलों ने अनुरोध किया कि निचली अदालतों के वकीलों को भी इसका लाभ दिया जाए. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान स्थिति में यह संभव नहीं है.6 अक्टूबर को अगली सुनवाई में उस समय की परिस्थितियों के अनुसार विचार किया जाएगा. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालय में प्रायोगिक आधार पर ऐसा कर रहे हैं.