मुंबई. मुंबई (Mumbai) में कोरोना (Corona) पर नियंत्रण करने के लिए लॉकडाउन (Lockdown) की घोषणा की गई थी। बाद में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद धीरे-धीरे अनलॉक (Unlock) शुरु किया गया, लेकिन बीएमसी (BMC) और मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की तरफ से महामारी एक्ट की धारा 188, 269 के तहत अब भी कार्रवाई जारी है। अब तक 65,000 से अधिक लोगों पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। बीएमसी की कार्रवाई रात भर चल रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ कर उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया जा रहा है।
20 मार्च 2020 से 22 फरवरी 20121 तक मुंबई शहर में 28,715 लोगों पर कार्रवाई की गई है। इसमें सबसे ज्यादा दक्षिण मुंबई में 6,602 लोग इस एक्ट के उल्लंघन में नापे गए हैं। मध्य मुंबई में 2891 पर कार्रवाई की गई है। पूर्व मुंबई में 3752, और पश्चिम मंबई में 3962 और उत्तर मुंबई में 12,708 लोगों पर धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
बीएमसी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
बीएमसी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान कोरोना के संदर्भ में 317 , होटल को अधिक समय तक शुरु रखने के लिए 323, पान की दुकान शुरु रखने पर 135, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा करने को लेकर 13,173, अवैध माल ढुलाई पर 4088, मास्क नहीं लगाने पर 12,590, मामले दर्ज किए गए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगभग 65 हजार मामले दर्ज किए गए हैं। बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पुलिस में अब तक दर्ज कराए गए मामले में 8872 आरोपी फरार हैं। 27,775 लोगों को नोटिस दिया गया है, जबकि 28,353 पुलिस ने गिरफ्तार किया था जो जमानत पर छूट चुके हैं।
कच्छी लोहा हॉल पर छापा
माटुंगा के कच्छी लोहा हॉल पर बीएमसी एफ उत्तर विभाग के अधिकारियों ने रात 10 बजे छापा मारा। इस हॉल में सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था साथ ही लोग बिना मास्क के हॉल में जमा थे। हॉल के मैनेजमेंट पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
तीन दिनों की कार्रवाई में कोरोना नियमों का पालन नहीं किए जाने पर 4,08,480 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। बीएमसी की कई टीम रात को जाकर क्षेत्र में जांच कर रही है। जो भी नियमों का उल्लंघन करते पाया जा रहा है, उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।
-गजानन वेल्लाले, सहायक मनपा आयुक्त, एफ उत्तर विभाग