Nagpur Flying Club

  • विभागीय आयुक्त का हाई कोर्ट में हलफनामा

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नागपुर. हाई कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद ही शुरू हुए नागपुर फ्लाइंग क्लब की पुन: दुर्दशा होने तथा फिर एक बार फ्लाइंग क्लब बंद होने पर आपत्ति जताते हुए सुमेधा श्रीधर घटाटे की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई. याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान विभागीय आयुक्त की ओर से दायर हलफनामा में क्लब के संचालन के लिए आवश्यक नियुक्तियां पूरी होने की जानकारी दी. साथ ही इन नियुक्तियों पर मुहर लगाने के लिए अब डीजीसीए को प्रस्ताव भेजे जाने की भी जानकारी दी गई.

नागपुर फ्लाइंग क्लब को शुरू करने की दिशा में कई कार्य किए जा चुके है. जबकि कुछ कार्य बचे हुए है. अत: कुछ समय देने का अनुरोध भी किया गया. सुनवाई के बाद अदालत ने समय प्रदान कर सुनवाई स्थगित कर दी. याचिकाकर्ता की ओर से अधि. श्रीनिवास देशपांडे ने पैरवी की.

इन पदों के लिए हुई नियुक्तियां

  • डेप्युटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर
  • चीफ ग्राऊंड इंस्ट्रक्टर
  • असि. इंजीनियर, रेडियो इंजीनियर
  • टेक्नीकल आफिसर, टेक्नीशियन
  • स्टोअर इंचार्ज, ग्राऊंड इंस्ट्रक्टरॉ
  • असि. फ्लाईट इंस्ट्रक्टर

फ्लाइंग ट्रेनिंग आर्गेनाइजेशन का नवीनीकरण बाकी

हाई कोर्ट को दिए गए हलफनामा में बताया गया कि फ्लाइंग ट्रेनिंग आर्गेनाइजेशन के नवीनीकरण के लिए अनुमति ली जा रही है. जिसके लिए डीजीसीए न्यू दिल्ली के समक्ष डेप्युटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और चीफ ग्राऊंड इंस्ट्रक्टर पोस्ट के आवेदनों को मंजूरी प्राप्त की जा रही है. हालांकि चयन तो हो चूका है, लेकिन मंजूरी मिलना बाकी है. हाई कोर्ट की ओर से दिए गए आदेशों की सूचना भी संबंधितों को प्रेषित की गई है. हालांकि समयावधि के अनुसार ही कार्य को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु एकदूसरे से कार्य जुड़े होने के कारण इन चरणों के पूरा होने के बाद ही ट्रेनिंग शुरू किया जा सकेगा. 

तीन तरह के उपाय जरूरी

विभागीय आयुक्त द्वारा दिए गए हलफनामा में बताया गया कि फ्लाइंग क्लब को फिर से शुरू करने के लिए 3 तरह के उपाय जरूरी है. जिसमें एयर वर्डिनेस रिव्यु सर्टिफिकेट रिनिवल, आवश्यक पदों पर भर्तियां, संबंधित विभाग से फ्लाइंग ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन रिनिवल कराया जाना है. इन तीनों उपायों को चरणबद्ध तरीके से समयावधि के अनुसार अंजाम दिया जाना है.