नागपुर. जिलाधिकारी रवींद्र ठाकरे ने बार एवं वाइन शॉप को लेकर गाइडलाइन जारी की है. इसके अनुसार शनिवार और रविवार को बार और शॉप को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश है. बार और शॉप वाले ऑनलाइन या होम डिलीवरी भी नहीं कर सकेंगे. अन्य दिनों में बार और शॉप को सुबह 10 से रात 10 बजे तक होम डिलीवरी का आदेश दिया गया है.
नये आदेश से बार और शॉप संचालकों में नाराजगी है. उनका कहना है कि ऑनलाइन डिलीवरी में कहीं भी भीड़ नहीं लगती है. ऐेसे में शनिवार और रविवार को बंद करने का कोई औचित्य नहीं है. प्रशासन से पुन: इस पर एक बार विचार करने की मांग की गई है. उनका कहना है कि शनिवार और रविवार को ज्यादा ग्राहकी निकलती है इसलिए इन दोनों दिनों में कारोबार भी ज्यादा होता है. आदेश में कहा गया है कि एक डिलीवरी ब्वॉय के पास अधिकतम 48 यूनिट शराब होनी चाहिए. इससे ज्यादा पाये जाने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी.