Corona in Italy
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  • 674 यात्री पहुंचे नागपुर, 6 उड़ानें पहुंचीं हवाई अड्डा

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नागपुर. कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात से महाराष्ट्र के भीतर किसी भी तरह से प्रवेश करनेवालों का पहले कोरोना टेस्ट कराने एवं संबंधितों के पास निगेटिव टेस्ट होने के बाद ही प्रवेश देने के संदर्भ में कड़े निर्देश जारी किए गए हैं. किंतु एयरपोर्ट अथॉरिटी की लगातार लापरवाही उजागर हो रही है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नागपुर हवाई अड्डे पर लगातार बिना जांच किए यात्रियों के पहुंचने का घटनाक्रम बदस्तूर जारी है. हालांकि फिलहाल कोई भी यात्री पॉजिटिव नहीं मिलने से राहत तो है, लेकिन 674 यात्रियों में से 61 के पास कोरोना जांच की रिपोर्ट नहीं होने से एयरपोर्ट पर जांच करनी पड़ी. नागपुर हवाई अड्डे पर दिल्ली से 5 और अहमदाबाद से 1 उड़ान पहुंची थी.

निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बिना यात्रा नहीं

मनपा आयुक्त की ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अनुरोध किया गया था, जिसमें उक्त राज्यों से हवाई यात्रा करनेवाले यात्रियों को कोरोना का आरटी-पीसीआर टेस्ट निगेटिव होने का प्रमाणपत्र अनिवार्य करने को कहा गया था. एयरपोर्ट में प्रवेश के दौरान यह प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य किया जाना चाहिए जिसके बाद ही यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए. यहां तक कि आरटी-पीसीआर टेस्ट यात्रा के 72 घंटों के भीतर किए जाने की अनिवार्यता भी लागू करने की सिफारिश की गई थी. यदि यात्री के पास आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट न हो तो यात्री के खर्च पर टेस्ट कराया जाना चाहिए. सरकार द्वारा घरेलू हवाई उड़ानों के दौरान सभी नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी मनपा आयुक्त पर सौंपी गई थी. 

रेल यात्री के लिए 96 घंटे की शर्त

नये दिशानिर्देशों के अनुसार उक्त राज्यों से जिले के भीतर प्रवेश कर रहे यात्रियों को 96 घंटे भीतर  आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया था. आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट नहीं होने पर संबंधित यात्री की स्टेशन पर जांच करने की व्यवस्था की गई. हालांकि लक्षण पाए जाने पर उसे वापस भेजने का विकल्प रखा गया था. किंतु फिलहाल रेल मार्ग से आ रहे यात्रियों में पॉजिटिव होने के मामले उजागर नहीं हो रहे हैं. केवल टेस्ट रिपोर्ट नहीं होने से स्टेशन पर एन्टीजन टेस्ट कराने के बाद यात्रियों को छोड़ा जा रहा है.