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  • कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए उपाय

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नागपुर. कोरोना प़ॉजिटिव होने के बावजूद लक्षण नहीं होने के कारण ऐसे मरीजों को होम क्वारंटाइन का विकल्प दिया गया है किंतु इनके बाहर घूमने के कारण संक्रमण के फैलने के कई मामले उजागर होते ही प्रशासन द्वारा इन मरीजों पर अंकुश के उपाय किए जा रहे हैं. इसमें अब इन मरीजों के घरों पर ‘पॉजिटिव कोविड-19’ का स्टीकर चस्पा किया जा रहा है जिसमें मरीज के नाम और होम आइसोलेशन का समय भी दिया जा रहा है.

इस समय के भीतर यदि संबंधित मरीज बाहर दिखाई दिया तो स्थानीय लोगों की मदद से उस पर लगाम कसने की कार्रवाई भी की जाएगी. मनपा आयुक्त ने पहले ही उल्लंघन करनेवाले ऐसे मरीजों पर न केवल 5,000 रु. का जुर्माना ठोकने के आदेश दिए हैं और इनसे सख्ती से निपटने की हिदायत भी दी है.

फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से कार्रवाई

कुछ मरीजों को होम क्वारंटाइन रहने के छूट तो गई है किंतु उनके लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जिनका अनेक बाधितों द्वारा उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है. इससे संक्रमण का खतरा बढ़ा है. इसे देखते हुए सख्ती से होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मनपा के जोनल स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है. वैद्यकीय कारणों के अलावा होम क्वारंटाइन के बाहर निकलने पर उनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए जा सकेंगे. 

होम क्वारंटाइन को फेविपिराविर टैबलेट नहीं

पॉजिटिव होने के बाद भी कोरोना के लक्षण नहीं होने के कारण ही संबंधित को होम क्वारंटाइन की छूट दी गई है. चूंकि इन्हें कोविड के लक्षण नहीं हैं, अत: मरीजों को फेविपिराविर टैबलेट नहीं देने के निर्देश महापौर और मनपा आयुक्त ने दिए. गुरुवार को मनपा स्थित कोरोना वार रूम में टास्क फोर्स समिति की बैठक ली गई जिसमें महापौर दयाशंकर तिवारी और मनपा आयुक्त राधाकृष्णन.बी ने होम क्वारंटाइन मरीजों को उपलब्ध कराई जा रहीं दवाओं के लिए राज्य सरकार के दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करने की हिदायत दी. अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने 22 जुलाई 2020 को दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें फेविपिराविर टैबलेट देने की सूचना नहीं है.