Wockhardt

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    • वैक्सीन के लिए वसूली अतिरिक्त निधि वापस करने के आदेश
    • 780 रु. शुल्क वसूलने की छूट
    • 1,050 रु. वसूले जाने की शिकायत

    नागपुर. कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान जहां मनपा की ओर से चलाया जा रहा है, वहीं निजी अस्पतालों में भी अलग से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. मनपा की ओर से भले ही नि:शुल्क वैक्सीनेशन हो रहा हो लेकिन निजी अस्पतालों को वैक्सीन के लिए शुल्क लेने की छूट दी गई है. निजी सेंटर्स पर वैक्सीन के लिए 780 रु. का शुल्क निर्धारित होने के बावजूद वोक्हार्ट अस्पताल की ओर से 1,050 रु. वसूले जाने की शिकायत शिवानी चौरसिया द्वारा की गई.

    मनपा के स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन को 24 जून को ही नोटिस जारी किया गया था किंतु अस्पताल की ओर से किसी तरह का जवाब नहीं भेजा गया. समयावधि में जवाब नहीं मिलने पर मनपा की ओर से पुन: स्मरण पत्र भेजा गया जिसमें जल्द ही जवाब नहीं मिलने पर मनपा की ओर से एकतरफा कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई थी. 

    चेतावनी से हड़बड़ाया प्रबंधन

    मनपा की ओर से चेतावनी मिलते ही 21 जुलाई को अस्पताल प्रबंधन की ओर से जवाब देकर गलती मान्य की गई. अस्पताल प्रबंधन की नीतियों के अनुसार 270 रु. पंजीयन शुल्क लेने की जानकारी दी गई. किंतु अब मनपा प्रशासन के निर्देशों के अनुसार केवल निर्धारित 780 रु. शुल्क ही लेने की बात अस्पताल द्वारा स्वीकार की गई.

    इसी तरह जिन लोगों से वैक्सीनेशन के लिए 1,050 रु. वसूल किए गए उन्हें अतिरिक्त शुल्क वापस करने की जानकारी भी दी गई. मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. की ओर से न केवल निधि वापस करने के निर्देश दिए गए, बल्कि भविष्य में ऐसा मामला उजागर होने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई के संकेत भी दिए.