नागपुर. आरेंज सिटी और आउटर रिंग रोड पर हो रही सड़क दुघर्टनाओं की संख्या का देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा वाहन चालकों को लिए नई स्पीड लीमिट निर्धारित की है. अब शहर की सड़कों वर वाहन 60 किलामीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे. ज्वाइंट सीपी निलेश भरणे ने इस संबंध में कुछ ही दिनों पहले एक जीआर जारी किया है. इसमें 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक टु व्हीलर, कार, ऑटो रिक्शा, ट्रक और बस चालकों के लिये नई स्पीड लीमिट निर्धारित की गई है. 1 माह तक इसी प्रकार ट्रायल करने के बाद यदि सब कुछ कंट्रोल में रहा तो जीआर को एक्सटेंड किया जाएगा.
केन्द्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में राष्ट्रीय स्तर पर वाहनों की स्पीड लीमिट को बढाकर 50 से 70 किमी. प्रतिघंटा किया था. केन्द्र के इस निर्णय पर सिटी पुलिस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी. ऐडिशनल डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस (ट्राफिक) से चर्चा करने के बाद सिटी में वाहनों की स्पीड लीमिट बढाने पर निर्णय लिया. सड़कों की खराब हालत और विकास कार्यों को देखते हुए सिटी में वाहनों के स्पीड लीमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया था. ट्राफिक डीसीपी विक्रम साडी ने बताया कि आधिकारीक तौर पर सिटी में इनर और आउटर रोड पर टू व्हीलर और फोर व्हीलर की स्पीड लीमिट बढा दी गई है.
स्पीड लीमिट
वाहन | 2015 | 2020 | ||
इनर | आउटर | इनर | आउटर | |
टु व्हीलर | 35 | 45 | 60 | 70 |
फोर व्हीलर | 30 | 45 | 60 | 80 |
बस | 30 | 40 | 60 | 90 |
ट्रक | 30 | 35 | 60 | 80 |
ऑटो रिक्शा | 20 | 30 | 50 | 60 |