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  • अनियमितताओं को लेकर आयुक्त ने दिए आदेश

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नागपुर. कोरोना उपचार के लिए दी गई मंजूरी के अनुसार कई तरह की अनियमितताएं और निर्धारित शुल्क से अधिक मरीजों से वसूली का मामला उजागर होते ही सेवन स्टार अस्पताल को 5 लाख का जुर्माना भरने के आदेश मनपा आयुक्त मुंढे की ओर से जारी किए गए.

उल्लेखनीय है कि मनपा की ओर से शहर के कुछ निजी अस्तालों को कोरोना के इलाज की मंजूरी प्रदान की गई थी. साथ ही इन निजी अस्पतालों पर नजर रखने के लिए अधिकारियों की समिति का गठन भी किया गया. समिति की ओर से सेवन स्टार अस्पताल में किए गए सर्वे के अनुसार न केवल कई तरह की अनियमितताएं पाई गई, बल्की मरीजों से कहीं अधिक मात्रा में शुल्क वसूली होने का मामला भी उजागर हुआ. समिति की ओर से आयुक्त को रिपोर्ट सौंपने के बाद उक्त आदेश जारी किए गए.

6.86 लाख वापस करें
एक ओर जहां अस्पताल को 5 लाख रु. का जु्र्माना ठोंका गया, वहीं दूसरी ओर 17 मरीजों से वसूली गई अधिक राशी को लेकर रिपोर्ट के अनुसार 6.86 लाख रु. मरीजों को वापस लौटाने के आदेश भी जारी किए गए. अस्पताल को मरीजों की सूची के साथ वसूली गई राशी का ब्यौरा देते हुए 3 दिनों के भीतर राशी लौटाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं. 7 अगस्त की जांच रिपोर्ट के अनुसार 21 गैर कोविद मरीजों पर भी उपचार किया गया. जबकि किस बीमारी का  इलाज कराया गया, इसका कोई खुलासा नहीं किया गया. जिससे ऐसे मरीजों से लिए गए शुल्क को लेकर खुलासा नहीं हो पा रहा है. अत: 3 दिनों के भीतर इसकी परिपूर्ण जानकारी देने के भी निर्देश अस्पताल को दिए गए. 

687 गैर कोविद मरीजों के बिल नहीं
शुक्रवार को जारी किए गए आदेशों के अनुसार समिति की ओर से सर्वे करने तक कुल 991 गैर कोविद मरीजों को छुट्टी दी गई थी. जिसमें से केवल 304 मरीजों के ही बिल पाए गए. जबकि 687 मरीजों के बिल प्रेषित नहीं किए गए. जिससे इन बिलों में भी अनियमितताएं होने से इंकार नहीं किया जा सकता है. अत: आपत्ति के अनुसार पर्याप्त समय देने के बावजूद स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने पर उक्त जुर्माना ठोंका गया.