अतिक्रमण हटाने 15 दिनों की मोहलत

  • इसके बाद लौटा छावनी परिषद का बुलडोजर

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देवलाली कैम्प. देवलाली कैम्प की मशहूर लेविट मार्केट के गाला नंबर 70, जीएलआर/28/13 के मालिक को नोटिस दी गयी थी. दुकान की हालत खस्ता होने और बरसात का पानी दुकान के अंदर आने से दुकान की मरम्मत कराई गई थी. मरम्मत के दौरान ऊंची की थी. मरम्मत के दौरान ऊपर की ऊंचाई अधिक बनाई गई थी. इसके बाद छावनी परिषद ने संबंधित दुकान मालिक को नोटिस भेजी. परंतु दुकान मालिक ने अतिक्रमण को नहीं हटाया. इसके बाद छावनी परिषद के सीईओ अजय कुमार के आदेश पर पर्यवेक्षक अधिकारी वाई. सी. यादव ने पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर लेकर देवलाली लेवीट मार्केट में दाखिल हुए. मार्केट कमिटी के अध्यक्ष प्रकाश केवलानी सहित कार्यकर्ता इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने छावनी परिषद कार्यालय में जाकर सीईओ अजय कुमार से को ज्ञापन सौंपते हुए संबंधित दुकानदार को अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन की मोहलत देने की मांग की, जिसे सीईओ अजय कुमार ने मान्य किया.

20 वर्षों से न्यायालय में चल रहा मामला

इसके बाद इसके बाद छावनी परिषद का बुलडोजर वापस गया. इस समय रैबिट मार्केट संगठन की तरफ से गौतम गजरे, सादिकभाई कांट्रेक्टर, यशी चड्डा, शब्बीरभाई कांट्रेक्टर सहित सभी दुकानदार मौजूद थे. वार्ड क्रमांक 2 के नगरसेवक तथा छावनी परिषद के उपाध्यक्ष सचिन ठाकरे मार्केट वालों की तरफ से सीईओ अजय कुमार को आश्वस्त किया गया कि इस मसले को 15 दिनों के भीतर हल किया जाएगा. ज्ञात हो कि छावनी परिषद और मार्केट के 138 व्यापारी के बीच यह मामला नाशिक के सत्र न्यायालय में पिछले 20 सालों से चल रहा है.