Himachal Pradesh: Suspended health director gets bail

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शिमला. शिमला की एक अदालत ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा के निलंबित निदेशक अजय कुमार गुप्ता को जमानत दे दी जिन्हें राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 20 मई को गिरफ्तार किया था। गुप्ता का 43 सैकंड का एक ऑडियो क्लिप सामने आया था जिसमें वह एक अन्य शख्स से पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगते हुए सुने जा सकते हैं। विशेष न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा ने सरकारी अभियोजक संदीप अत्रि और बचाव पक्ष के वकील कश्मीर सिंह ठाकुर की दलीलों पर सुनवाई के बाद शनिवार को गुप्ता को जमानत दे दी।

शनिवार को सेवानिवृत्त हो रहे गुप्ता पर उनके विभाग द्वारा एक स्वास्थ्य उपकरण की खरीद के सिलसिले में रिश्वत मांगने के आरोप हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था जिसके बाद 30 मई तक पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। राज्य सरकार ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित कर दिया था। गुप्ता की जमानत की मांग करते हुए उनके वकील ठाकुर ने दलील दी थी कि जांचकर्ताओं ने अभी पृथ्वी सिंह से पूछताछ नहीं की है जो खबरों के अनुसार पंजाब की डेरा बस्सी स्थित बायो ऐड कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी हैं और उन्होंने कथित रूप से गुप्ता के साथ पांच लाख रुपये की रिश्वत के लेनदेन की बातचीत वाला ऑडियो रिकार्ड कर लिया था।

इस घोटाले ने 27 मई को उस समय राजनीतिक मोड़ ले लिया जब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि वह निदेशक के कथित भ्रष्टाचार के मामले में उचित जांच के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह नैतिक आधार पर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग कथित भ्रष्टाचार में पार्टी का नाम घसीट रहे हैं। (एजेंसी)