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    ओम प्रकाश मिश्र 

    रांची. झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने चारा घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की जमानत (Bail) याचिका शुक्रवार को नामंजूर कर दिया। इस मामले में सीबीआई (CBI) ने लालू यादव के वकील द्वारा दायर पूरक हलफनामे पर जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा पर अदालत ने महजतीन दिन का समय देकर सुनवाई की अगली तारीख 12 अप्रैल तय कर दी है। दुमका ट्रेजरी मामले में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री और चर्चित चारा घोटाले के मुख्य आरोपी लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।

    झारखंड उच्च न्यायलय में आज हुई सुनवाई में सीबीआई ने अदालत से एक हफ्ते का समय मांगा, लेकिन अदालत ने सीबीआई की इस मांग को ख़ारिज करते हुए तीन दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। दुमका ट्रेजरी मामले में विगत 19 फरवरी को झारखंड उच्च न्यायलय ने लालू यादव की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी थी। इसके पीछे आधार यह था कि लालू प्रसाद यादव ने सजा की आधी अवधि भी पूरी नहीं की है। लालू यादव की आधी सजा की अवधि पूरी होने में 1 महिना 19 दिन  का समय कम पड़ रहा था। 

    अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है

    अदालत में याचिका ख़ारिज होने के बाद बुधवार को पुनः याचिका दाखिल की गयी थी जिसकी सुनवाई आज अदालत में हुई और आज फिर एक बार सीबीआई ने अदालत से समय मांग लिया। दुमका कोषागार से राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से सम्बंधित मामले में नई याचिका दायर की है। दुमका ट्रेजरी मामले में अदालत ने दो धाराओं के तहत लालू यादव को सात साल की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने 19 फरवरी 2021 को जमानत याचिका ख़ारिज कर दिया था।

    नई जमानत अर्जी दायर की गयी

    अदालत ने कहा कि लालू यादव को अपने दायर मामले में कुल सजा के आधे कार्यकाल को पूरा करने के लिए दो महीने और जेल में काटने पड़े इसलिए जमानत याचिका मंजूर नहीं की गई। उन्हें दो महीने बाद नए सिरे से आवेदन दायर करने को कहा गया। लालू प्रसाद यादव की ओर से केस लड़ रहे  वकील देवाश्री मंडल ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायलय ने विगत19 फरवरी को स्पस्ट किया था कि राजद प्रमुख को अपने कुल सजा के आधे से एक महीने और 19 दिन कम थे, इसलिए कुल सजा के आधे हिस्से को पूरा होने और ख़राब स्वास्थ्य के आधार पर एक नई जमानत अर्जी दायर की गयी।

    तीन मामलों में मिल गई है जमानत 

    चारा घोटाले से जुड़े पांच में से चार मामलो में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया जा चूका है। लालू यादव पर धोखाधड़ी से 950 करोड़ रुपए निकलने के आरोप हैं, जबकि लालू ने पांच में से तीन मामलों पर जमानत हासिल कर लिया है। रांची स्थित डोरंडा ट्रेजरी से भी 139 करोड़ रूपए की अवैध निकासी का आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगाये गए है, जिसकी सुनवाई झारखंड उच्च न्यायलय में चल रही है । रांची स्थित राजेंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस में इलाज करा रहे सजा याफ्ता दोषी लालू यादव पर जेल मैनुअल के उल्लंघन का भी आरोप है इस साल के शुरुआत में लालू यादव सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव पर जेल मैन्युअल का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था. शीर्ष अदालत ने इस मामले को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाला मामलों के अतिरिक्त वापसी पर सुनवाई के दौरान अदालत के संज्ञान में लिया था। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा समर्थित जेल मैनुअल पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी. इसके अलावा अदालत ने अधिकारियों को लालू यादव के स्वास्थ्य पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया था। चारा घोटाले के मामले में आरोपी लालू यादव को दी गई सजा की आधी अवधि पूर्ण होने के अंत तक इलाज के लिय भर्ती कराए गए रांची स्थित राजेंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस (रिम्स) से दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संसथान में तबियत और ज्यादा ख़राब बताकर एयरलिफ्ट करा दिया गया था। जेल मैनुअल के उल्लंघन मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अपरेश सिंह की अदालत की एकल पीठ ने झारखंड सरकार को मामले को हल्के में न लेने की सख्त हिदायत दी थी।