Marriage-funtion

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    जयपुर: राजस्थान के गृह विभाग (Rajasthan Home Department) ने सोमवार को राज्य में विवाह समारोह (Marriage Ceremony) के आयोजन के लिए दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किए। गृह विभाग की ओर से जारी निर्देश में इसकी जानकारी दी गई। गृह विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश विवाह समारोह में 31 से ज्यादा मेहमानों को अनुमति देने पर मैरिज हॉल/मैरिज गार्डन (Marriage Hall / Marriage Garden) के मालिक पर एक लाख रुपये का जुर्माना और विवाह समारोह तीन घंटे की निर्धारित अवधि में पूरा नहीं करने पर समारोह के आयोजक पर एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

    स्वास्थ्य प्रोटोकॉल (Health Protocol) का पालन नहीं करने और बिना अनुमति के विवाह समारोह आयोजित करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को विवाह के लिए एक से अधिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और आयोजक को समारोह से पूर्व लिखित में संबंधित उपखंड अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

    लिखित सूचना में निर्धारित तीन घंटे का समय, विवाह समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की सूची और विवाह स्थल की जानकारी देनी होगी। गृह विभाग के अनुसार विवाह समारोह आयोजक को कार्यक्रम की वीडियोग्राफी (Videography) का प्रबंध करना होगा और संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे उपलब्ध करवाया जाना जरूरी होगा। (एजेंसी)